Late ITR Filing : अगर आप देर से ITR दाखिल करने जा रहे हैं, तो यहां पर बताए गए उपायों से अपनी टैक्स देनदारी को घटा सकते हैं. इससे आपको काफी राहत मिलेगी. साथ ही भविष्य के लिए भी निवेश होगा जो सुरक्षित रहेगा.
Late ITR Filing : आकलन वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख 31 जुलाई थी. हालांकि, जो लोग इस समय सीमा तक अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाए हैं वे अभी 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ अपना कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
आईटीआर देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क या जुर्माना करदाताओं की कमाई के स्लैब के आधार पर 5,000 रुपये तक देना पड़ सकता है.
5 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा. हालांकि, 5 लाख या उससे अधिक की आय वाले अन्य लोगों के लिए, विलंब शुल्क 5,000 रुपये है.
टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय, एक वेतनभोगी व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत 1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकता है. आप जीवन बीमा प्रीमियम, ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) योगदान, पांच साल की सावधि जमा और यूलिप या यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना में निवेश सहित विभिन्न कर-नियोजन उपकरणों में किए गए निवेश के लिए कर कटौती के लिए लाभ का दावा कर सकते हैं. .
जीवनसाथी/बच्चों के लिए निवेश: स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के बीमा के लिए भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं.
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कटौती का दावा पीपीएफ, ईपीएफ, यूलिप, वार्षिकी योजना, बचत योजना या पेंशन फंड में योगदान के लिए भी किया जा सकता है.
बेटियों के लिए निवेश
सुकन्या समृद्धि खाते में अपनी बालिका के नाम किए गए योगदान को टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कटौती के लिए दावा किया जा सकता है.
ट्यूशन शुल्क
किसी व्यक्ति द्वारा देश में किसी विश्वविद्यालय, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को किन्हीं दो बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए भुगतान पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है. हालाँकि, इसमें केवल ट्यूशन फीस शामिल है.
आवासीय गृह संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान
गृह संपत्ति की खरीद और गृह ऋण के पुनर्भुगतान के समय भुगतान किया गया कोई भी स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क धारा 80 सी के तहत आयकर कटौती के लिए पात्र हैं.