Security Breach Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा गठित की गई जांच समिति में न्यायमूर्ति मल्होत्रा के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिरीक्षक, चंडीगढ़ (Chandigarh) के पुलिस महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब पुलिस (Punjab Police) के अतिरिक्त डीजीपी (सुरक्षा) भी शामिल थे.
PM Modi Security Lapse: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर जस्टिस इंदु मलहोत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कोर्ट (Court) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी (PM Modi) की सुरक्षा को लेकर हुई लापरवाही के इस पूरे मामले में पंजाब प्रदेश के पुलिस महकमे (Punjab Police) के अधिकारियों की तरफ से लापरवाही हुई है.
बताते चलें कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समितियों की कार्रवाई पर रोक लगाकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को राज्य सरकार द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
इस विशेष कमेटी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई खामी के लिए फिरोजपुर (Firozepur) एसएसपी को भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. रिपोर्ट की जानकारी अपने संज्ञान में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आगे कार्रवाई के लिए रिपोर्ट केंद्र सरकार (Center Government) के पास भेज दी है.
पुलिस वालों को सही ट्रेनिंग देने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जांच समिति में न्यायमूर्ति मल्होत्रा के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब पुलिस के अतिरिक्त डीजीपी (सुरक्षा) भी शामिल थे. वहीं अपनी इस रिपोर्ट में कमेटी ने पुलिस वालों को बेहतर ट्रेनिंग के लिए कुछ सिफारिश भी की है. अब इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर लोगों की नजर रहेगी.
क्या था पूरा मामला?
5 जनवरी, 2022 के पंजाब दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी( Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच काफी लंबी खिंची. मामला पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले का है. तब पीएम मोदी के काफिले को रोक लिया गया था. इसे एक गंभीर मामला माना गया था. पीएम मोदी को बगैर कार्यक्रम किए दिल्ली लौटना पड़ा था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुआई में जांच कमेटी बनाई थी.