All for Joomla All for Webmasters
समाचार

कार में अब सबको लगानी होगी सीट बेल्ट, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना; नई गाइडलाइंस जल्द

कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट (Seat Belt Mandatory) लगाना पड़ेगा. बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा.

कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट (Seat Belt Mandatory) लगाना पड़ेगा. बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा. केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इसका ऐलान किया है. रिपोर्ट के मुताबिक अगले तीन दिनों के भीतर इस बाबत आदेश जारी किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘पहले, केवल ड्राइवर और सह-यात्री के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना था, लेकिन हमने पीछे की सीट के यात्रियों को भी शामिल करने के लिए कानून को अपडेट किया है.

ये भी पढ़ें:- LIC New Pension Plus Plan : LIC ने पेश किया नया पेंशन प्लस प्लान, ऑनलाइन उपलब्ध है लेने का विकल्प

मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के दो दिन बाद नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि कार के पीछे बैठने और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसा मालूम होता है कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार जब डिवाइडर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी.

ये भी पढ़ें:- Indian Railways: अश्विनी वैष्णव कल करोड़ों यात्रियों को देंगे तोहफा, तीसरी वंदे भारत को लेकर होगा खास ऐलान

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है. वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है. उन्होंने ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए.

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है. यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top