All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

ITR Refund Status : अभी तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड, ऐसे फटाफट चेक करें ऑनलाइन स्टेटस

ITR Refund Status : अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और आपको भी तक रिफंड मिला है तो उसका स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. आयकर विभाग ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.14 लाख करोड़ रुपये का रिफंड

ये भी पढ़ें– ट्रेन हुई लेट तो मुफ्त में मिलेगा खाना, जानें किन-किन गाड़ियों में है यह सुविधा

जारी किया जा चुका है. 1.97 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी किया गया है और अब तक 1.55 लाख अपडेटेड रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.

चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में यानी अप्रैल से अगस्त के बीच आयकर विभाग अब तक 1.14 लाख करोड़ रुपये का

ये भी पढ़ें– क्या अब नहीं बढ़ेंगी LPG कीमतें? ऑयल कंपनियों को 20,000 करोड़ देगी सरकार!

रिफंड जारी कर चुका है. इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी है. ट्वीट के मुताबिक, 61252 करोड़ रुपये का पर्सनल टैक्स रिफंड और 53158 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है. 1 करोड़ 96 लाख 998

ये भी पढ़ें– आप भी खोल सकते हैं गैस एजेंसी, हर सिलेंडर पर कमाई… जानें- लाइसेंस और अप्लाई के तरीके

करदाताओं को व्यक्तिगत रिफंड जारी किया गया है, जबकि 1 लाख 46 हजार 871 मामलों में कॉर्पोरेट रिफंड किया गया है.

एनएसडीएल वेबसाइट पर रिफंड की स्थिति की जांच करें

ये भी पढ़ें– Gold Rate Today: बढ़ गई है सोने की चमक, तो क्या महंगा हो जाएगा सोना, जानिए आज 22ct-24ct 10 ग्राम गोल्ड का रेट

अगर आप इनकम टैक्स रिफंड के हकदार हैं, तो इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. स्थिति की जांच आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल या एनएसडीएल की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है. इसके लिए सबसे पहले लॉग इन करने के बाद View Return/Forms पर क्लिक करें. अब इनकम टैक्स रिटर्न चुनें और असेसमेंट ईयर डालें. अब आपके रिफंड का स्टेटस पता चल जाएगा.

सही से भरें बैंक खाता विवरण

ये भी पढ़ें– PPF Update: निवेशकों के लिए खुशखबरी! सरकार जल्‍द बढ़ा सकती है पीपीएफ पर ब्‍याज दर, क्‍यों लगाए जा रहे कयास?

कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड जारी करने के बाद भी करदाताओं को रिफंड नहीं मिल पाता है. गलत बैंक खाते की जानकारी रिफंड अटकने का एक प्रमुख कारण हो सकता है. यदि आपने फॉर्म भरते समय खाते का विवरण गलत दर्ज किया है, तो टैक्स रिफंड अटक सकता है. ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट डिटेल्स को सही करना होगा. उसके बाद आप फिर से इस धनवापसी के लिए पात्र होंगे.

ये भी पढ़ें– EPFO: रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर अब काम नहीं करता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, UAN पोर्टल पर ऐसे बदलें

रिफंड नहीं मिलने पर कहां करें शिकायत

ये भी पढ़ें– LIC दे रहा है दूसरा मौका, चालू हो जाएगी बंद हो चुकी पॉलिसी, लेट फीस पर भी मिलेगी छूट; जान लें पूरी डिटेल

करदाता incometax.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे आईटी विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 1800-103-4455

ये भी पढ़ें– Credit card का करते हैं इस्तेमाल तो इन पांच बातों का रखें ध्यान, इसके बिल से कभी नहीं होंगे परेशान

का भी उपयोग कर सकते हैं. इस नंबर पर कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top