अगर आपका रुपी को-ऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है और उसमें अच्छी-खासी रकम जमा है तो फटाफट उसे निकाल लीजिए. दरअसल, यह बैंक 22 सितंबर, 2022 बंद होने जा रहा है.
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नई दिल्ली. रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक में आपका अकाउंट है या किसी भी तरह से इस बैंक में आपका पैसा जमा है तो जल्दी ही निकाल लीजिए. क्योंकि इस बैंक के लाइसेंस को देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है. एक तय तारीख के बाद आप इस बैंक से लेनदेन नहीं कर पाएंगे.
22 सितंबर, 2022 के बाद रुपी को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट में जमा पैसे नहीं निकाल पाएंगे. यदि किसी ग्राहक ने इस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी करवा रखा है तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
कब तक निकाल सकते हैं पैसा
रिजर्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को उनके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एक 22 सितंबर 2022 तक का समय दिया है. इस हिसाब से रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के पास अपने पैसे निकालने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय बचा है.
रिज़र्व बैंक ने क्या कहा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 अगस्त को एक रिलीज जारी कर बताया था कि पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्तों के बाद रद्द हो जाएगा. 22 सितंबर 2022 को यह समय पूरा होने वाला है. इसका मतलब यह है कि 7 दिन बाद बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा.
तय समय पर नहीं निकाल पाए तो क्या होगा?
यदि कोई बैंक बंद हो जाता है तो उसके ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे पर 5 लाख रुपये के डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर मिलता है. रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इस पर आपको इंश्योरेंस कवर देता है. यदि रुपी बैंक में आपका 5 लाख रुपये से कम पैसा है तो वह नहीं डूबेगा.
बैंक का लाइसेंस रद्द क्यों हुआ?
रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण लाइसेंस कैंसिल करने की बड़ी कार्रवाई की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर इस तरह की कार्रवाई करता है. इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने कई बैंकों के लाइसेंस नियमों का पालन नहीं करने के कारण कैंसिल किए हैं.
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रुपी बैंक ने किया नियमों को दरकिनार
रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिजर्व बैंक की यह यह कार्रवाई बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने और रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण की गई है. रिजर्व बैंक के अनुसार रुपी बैंक के पास कोई कैपिटल नहीं बची है और न ही बैंक के पास कमाई का कोई जरिया है. इसी वजह से रिजर्व बैंक ने लाइसेंस को रद्द कर दिया है.