NPS: अगर आपने भी नेशनल पेंशन स्कीममें निवेश किया हुआ है तो यह खबर आपके काम की है. सरकार की इस योजना में फिर बदलाव किया गया है. ये बदलाव पीएफआरडीए की तरफ से ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए किए गए हैं.
पीएफआरडीए ने एनपीएस से अंतिम भुगतान लेने की तय समय सीमा को घटा दिया है. पीएफआरडीए की तरफ से पेंशन फंड्स कस्टोडियन ने एनपीएस के सिस्टम इंटरफेस में बदलाव किया है. इसके तहत विभिन्न लेनदेन की समयसीमा को कम करने के लिए अपनी सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाया है.
इस बदलाव के तहत अंशधारकों के निकासी अनुरोध टी+4 की बजाय टी+2 दिन कर दिए जाएंगे. यहां पर टी का तात्पर्य है अंशधारक ने जिस दिन अनुरोध किया. यानी अनुरोध के बाद दो दिन और यानी कुल 3 दिन लगेंगे. पहले यह काम पांच दिन में होता था.
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नई व्यवस्था के तहत सीआरए से संबंधित अनुरोध सुबह 10:30 बजे तक करने पर टी+2 आधार पर निपटाए जाएंगे. वहीं, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और सीएएमएस सीआरए से जुड़े अंशधारकों से सुबह 11 बजे तक मिले अनुरोधों का निपटान टी+2 के आधार पर किया जाएगा. इससे पहले भी एनपीएस से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए गए हैं.
एनपीएस के ई-नामांकन प्रोसेस में बदलाव किया गया है. नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. इसके तहत नोडल अधिकारी ई-नामांकन के आवेदन को स्वीकार या खारिज कर सकता है. यदि आवेदन करने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नामांकन पर फैसला नहीं लेता तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के जरिये स्वीकार की जाएगी.
पहले एनपीएस के अंशधारकों को समय सीमा पूरा होने पर एक एग्जिट फॉर्म भरना जरूरी होता था. इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्युटी प्लान खरीदने के लिए भी फॉर्म भरना जरूरी था. लेकिन अब एग्जिट फॉर्म से ही एन्युटी प्लान का आवेदन किया जा सकता है. इसलिए अब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी.
एनपीएस के पेंशनभोगी अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करा सकेंगे. यह आधार वेरिफिकेशन पर निर्भर करेगा. इस काम को फेसआरडी ऐप से कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है.
टियर-2 सिटी के खाताधारक अब एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा नहीं कर पाएंगे. इस नियम को पिछले महीने ही लागू किया गया है. हालांकि टियर-1 सिटी के खाताधारक खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा कर सकते हैं.