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Stock Trading Settlement Rule : आज से लागू हो रहा है नया खाता निपटान नियम, यहां जानिए क्या किया गया है बदलाव?

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Stock Trading Settlement Rule : आज से नया खाता निपटान नियम लागू हो रहा है. सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए परिपत्र जारी किया गया है.

Stock Trading Settlement : आज से, महीने के प्रत्येक पहले शुक्रवार से, सभी ब्रोकरेज हाउसेज को नई खाता निपटान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अप्रयुक्त धन को ग्राहक के बैंक खाते में वापस स्थानांतरित करना होगा. नए मानदंडों के तहत, ग्राहक की पसंद के अनुसार प्रत्येक महीने या तिमाही के पहले शुक्रवार को खाता निपटान किया जाना है.

इसका मतलब है कि दलालों के पास पड़े अप्रयुक्त धन को दिन के अंत दायित्वों पर विचार करने के बाद ग्राहक के खाते में वापस स्थानांतरित करना होगा. इस प्रकार, सभी ग्राहकों के लिए फंड के चालू खाते का निपटान अक्टूबर 2022 के पहले शुक्रवार, जनवरी 2023, अप्रैल 2023, जुलाई 2023, और इसी तरह किया जाएगा. यदि पहले शुक्रवार को व्यापारिक अवकाश है, तो ऐसा निपटान पिछले कारोबारी दिन पर होगा.

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लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि धन और प्रतिभूतियों का वास्तविक निपटान ग्राहक के आदेश के आधार पर सदस्य द्वारा किया जाएगा और अधिकतम 90/30 दिनों का अंतराल होना चाहिए (के अनुसार) चालू खाते के दो बंदोबस्तों के बीच ग्राहक की पसंद अर्थात तिमाही/मासिक). 

सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए परिपत्र जारी किया गया है.

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अधिकांश देशों में, ब्रोकर्स, बैंकों की तरह, अप्रयुक्त धन को हमेशा के लिए रख सकते हैं और उनका उपयोग कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए भी कर सकते हैं. भारत में, सभी नियामक परिवर्तनों के बाद क्लाइंट फंड का उपयोग केवल उस ग्राहक के ट्रेडों के लिए किया जा सकता है.

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