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Diwali Gifts : दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर लगाया जा सकता है टैक्स, कीमत 50,000 रुपये से अधिक होने पर करना होगा ITR में खुलासा

Diwali Gifts : खुशियों के त्योहार दिवाली के अवसर पर अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं और उसकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा हो रही है तो आईटीआर फाइल करते समय उसके बारे में खुलासा करना होगा, क्योंकि नये टैक्स स्लैब के मुताबिक इतनी राशी कर योग्य मानी जाती है.

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Diwali Gifts : दीपावली का त्योहार मुस्कान और खुशियां बिखेरने वाला होता है. लोग इस दौरान अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ मिठाइयों और उपहारों का आदान-प्रदान भी करते हैं. कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को बोनस, उपहार और मिठाई भेंट के तौर पर देती हैं.

उपहारों का आदान-प्रदान देश भर में दिवाली त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है. लेकिन, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त उपहारों पर मौजूदा आयकर (IT) कानून के तहत टैक्स लगाया जा सकता है.

इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार, कुछ उपहारों पर उनके मूल्य के आधार पर और जिनसे आपने उन्हें प्राप्त किया है, उन पर टैक्स लगाया जा सकता है.

यदि आपके द्वारा स्वीकार किया गया उपहार छूट की श्रेणी में नहीं आता है, तो आपको आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय इसका खुलासा करना होगा.

जब एक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में उपहारों का कुल मूल्य ₹ 50,000 से अधिक हो जाता है, तो यह आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार टैक्स के अधीन हो जाता है.

ये उपहार नकद या वस्तु के रूप में हो सकते हैं. हालांकि, करीबी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए उपहारों पर टैक्स में छूट दी गई है. इसका मतलब है कि आपको अपने भाई, बहन, माता-पिता और जीवनसाथी के उपहारों पर टैक्स नहीं देना होगा.

बता दें, रिश्तेदारों की परिभाषा में मित्रों को शामिल नहीं किया गया है. इस प्रकार, उनसे प्राप्त उपहार “अन्य स्रोतों से आय” की श्रेणी में आते हैं और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स के अधीन हैं.

उपहारों को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

नकद, ड्राफ्ट या चेक जैसे उपहारों को मौद्रिक उपहार के रूप में माना जाता है और यदि किसी वित्तीय वर्ष में कुल मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है.

यदि उपहार भूमि या भवन के रूप में दिए गए हैं, तो उन्हें अचल संपत्ति माना जाता है. यहां, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य ₹ 50,000 से अधिक होने पर उपहार टैक्स योग्य हो जाता है.

इस बीच, उपहार जैसे आभूषण, पेंटिंग, चित्र, शेयर/प्रतिभूतियां, और संग्रह, दूसरों के बीच, चल संपत्ति हैं और कर के अधीन हैं यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं का उचित बाजार मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है.

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उपहार के तौर पर मिले आभूषण भी टैक्स योग्य होते हैं. उपहार के रूप में दी गई मोटर कार निर्धारित चल संपत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है और इस प्रकार इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है.

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