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उत्तर प्रदेश

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को लेकर दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Gyanvapi Case Hearing: ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है. इनमें एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है. हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं.

प्रयागराज. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल में इस मामले की सुनवाई होगी. आज हाईकोर्ट में एएसआई के डायरेक्टर जनरल व्यक्तिगत हलफनामा पेश करेंगे. दरअसल, ज्ञानवापी परिसर का एसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में हलफनामा दाखिल किया जाएगा. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को तलब किया था और उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था. जिसके बाद एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ इंडिया ने अदालत से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था.

गौरतलब है कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है. इनमें एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है. हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं.

ASI सर्वे का आदेश पर लगी है रोक
दरअसल, स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया था. फ़िलहाल इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगी हुई है. इसके अलावा पिछले साल वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था. एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर भी हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है.

सोमवार को इस मामले की हुई सुनवाई
इससे पहले सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के मामले में जिला कोर्ट वाराणसी द्वारा मस्जिद पक्ष की आपत्ति खारिज किए जाने को लेकर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से कुछ दिनों की मोहलत दिए जाने की मांग की. जिसके बाद हाईकोर्ट अब दो दिन बाद 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से इस मामले में सुनवाई का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने वाराणसी के जिला जज की कोर्ट से इस केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए हैं. हाईकोर्ट ने जिला जज से केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की फोटो कॉपी की प्रमाणित प्रति 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से पहले कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है. वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन इस मामले में अदालत में पेश हुए. उन्होंने हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी की इस याचिका को खारिज किए जाने की अपील की गई.

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