All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

CBDT ने नॉन-सैलरी ट्रांजैक्शन पर TDS के लिए फॉर्म 26Q जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ाई

CBDT: वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी. लेकिन, अब इसे एक महीने के लिए बढ़ाया गया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26Q में तिमाही TDS डीटेल्स देने की डेडलाइन को एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है. CBDT ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि रिवाइज्ड और अपडेटेड फॉर्म 26Q में ‘स्रोत पर टैक्स कटौती’ (TDS) की डीटेल्स देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है.

ये भी पढ़ेंPPF Account for Minor: किन शर्तों पर मैच्‍योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है बच्‍चे का पीपीएफ अकाउंट? जानिए नियम

31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की डेडलाइन

फॉर्म 26Q का इस्तेमाल वेतन से अलग भुगतान पर TDS के तिमाही रिटर्न की डीटेल्स देने के लिए किया जाता है. इस फॉर्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान की गई राशि और उस पर की गई टैक्स कटौती का ब्योरा शामिल होता है. वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी. लेकिन, अब इसे एक महीने के लिए बढ़ाया गया है.

ये भी पढ़ेंबादशाह बनेगा डाबर! 25 हजार करोड़ के मसाला बाजार में धमाकेदार एंट्री, क्या होगा शेयर पर असर? जानें

कंपनियों को मिली थी छूट

इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 7 नवंबर तक बढ़ा दिया है. कंपनियों के लिए पहले ITR दाखिल करने की आखिरी डेडलाइन 31 अक्टूबर थी. इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स मामले में फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था. इसलिए ITR Filing की डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top