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Income Tax : टैक्‍सपेयर के लिए हर तिमाही AIS चेक करना क्‍यों है जरूरी? जानिए ऑनलाइन इसे जांचने का तरीका

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Income Tax- वार्षिक सूचना विवरण (Annual Information Statement-AIS) में आयकरदाता से जुड़ी बहुत सी जानकारियां दर्ज होती हैं. इसमें फॉर्म 26एएस से ज्‍यादा ब्‍यौरा दर्ज होता है. इसे इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से चेक किया जा सकता है.

नई दिल्‍ली. अगर आप आयकरदाता हैं और केवल इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने से पहले ही साल में एक बार अपना वार्षिक सूचना विवरण (Annual Information Statement-AIS) चेक कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं. एआईएस को आपको हर तिमाही चेक करना चाहिए. ऐसा करने से इसमें दर्ज किसी भी गलत जानकारी का पता आपको चल जाएगा. इससे आपके पास आईटीआर (ITR) फाइल करने से पहले गलत दर्ज जानकारी को ठीक कराने का काफी समय होगा.

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एआईएस एक ऐसा टूल या जरिया है जो टैक्यपेयर्स को उन जानकारियों के बारे में बताता है जो टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के पास पहले हैं. एक वित्त वर्ष में आयकरदाता जितने भी वित्तीय लेनदेन करता है, उन सभी का एआईएस में विस्तृत ब्योरा होता है. इनके अलावा इसमें आयकर अधिनियम,1961 के तहत सभी जरूरी जानकारियां भी होती हैं. एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ब्याज, डिविडेंड, शेयरों से जुड़े लेनेदेन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन और विदेशों से आयकरदाता के खाते में आई राशि का ब्‍यौरा होता है.

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मनीकंट्रोलकी एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्‍त मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमलेश वार्ष्णेय ने भी एक कार्यक्रम में आयकरदाताओं को हर तिमाही अपना एआईएस चेक करने की सलाह दी. उन्‍होंने कहा कि टैक्‍सपेयर को सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के समय ही नहीं बल्कि हर तिमाही में अपना एआईएस चेक करना चाहिए. इससे टैक्‍सपेयर से संबंधित किसी गलत जानकारी का पता समय रहते चल जाएगा. साथ ही इससे किसी तरह के बेनेफिट का गलत फायदा उठाने वाले व्यक्ति को तुरंत पकड़ा जा सकेगा.

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फॉर्म 26एएस से ज्‍यादा जानकारियां

एआईएस फॉर्म में , फॉर्म 26एएस (Form 26AS) के मुकाबले ज्यादा जानकारियां होती हैं. फॉर्म 26एएस में एक वित्‍त वर्ष में प्रॉपर्टी खरीदने, बड़े निवेश और TDS/TCS ट्रांजेक्शन की जानकारियां ही दर्ज होती हैं. वहीं, एआईएस में सेविंग्स अकाउंट ब्‍याज , डिविडेंड्स, किराए से प्राप्‍त आय, सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री से जुड़े ट्रांजेक्शन, विदेश से आए पैसे और जीएसटी टर्नओवर सहित कई अतिरिक्त जानकारियां भी होती हैं

कैसे चेक करें एआईएस?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल नवंबर में अपनी वेबसाइट पर AIS चेक करने की सुविधा प्रदान की थी. एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना बहुत आसान है. इसके लिए आयकरदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना होगा. इसके बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर ‘सर्विसेज’ टैब में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगा. इस पर क्लिक करें. फिर एआईएस देखने के लिए संबंधित वित्‍तीय वर्ष को सेलेक्‍ट करना होगा. ऐसा करने पर संबंधित वित्‍त वर्ष का एनुअल  इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा. इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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