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खुल गए हैं एक से ज्यादा PF अकाउंट, तो एक ही खाते में पाएं सारी जानकारी, जानिए कैसे करें पीएफ खातों का विलय? 

EPFO

आप घर बैठे आसानी से अपने पीएफ अकाउंट को ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यहां आपको सर्विसेज पर जाकर स्टेप बाय स्टेप कुछ जानकारी देनी होगी.

नई दिल्ली. अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके पास एक से ज्यादा PF Account हैं तो इन्हें मर्ज यानी इनका एक ही खाते में विलय कर सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर खाते का विलय (EPF Account Merge) करना होगा. इस प्रोसेस को पूरा करने बाद ही आप अपने ईपीएफ खाते में जमा कुल राशि को एक ही खाते में देख सकेंगे.

आप घर बैठे आसानी से अपने पीएफ अकाउंट को ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यहां आपको सर्विसेज पर जाकर स्टेप बाय स्टेप कुछ जानकारी देनी होगी. आइये जानते पीएफ अकाउंट को मर्ज करने की पूरी प्रोसेस क्या
है…

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PF अकाउंट को मर्ज कैसे करें?

  • EPFO की वेबसाइट पर https://www.epfindia.gov.in/site_en/ पर साइन इन करें.
  • होमपेज पर जाकर My Account पर क्लिक करें.
  • My Account पर खाता विवरण के अंतर्गत मर्ज खाते का चयन करें.
  • मर्ज अकाउंट पेज पर उन खातों का विवरण दर्ज करें जिन्हें आप अपने नए खाते में मर्ज करना चाहते हैं.
  • पूरा विवरण भर जाने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जैसे ही आप ओटीपी नंबर डालेंगे, आपके पुराने पीएफ खाते दिखने लगेंगे
  • यदि आपके ईपीएफओ खाते से कई बैंक खाते जुड़े हुए हैं, तो चुनें कि आप अपने नए सक्रिय बैंक खाते के रूप में किसका उपयोग करना चाहते हैं.
  • इन जानकारी को भरने के बाद सेव करें और फिर क्लोज करें.
  • आपका नया विलय किया गया ईपीएफओ खाता बनाया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद सक्रिय हो जाएगा.

लेकिन ध्यान रहे कि ईपीएफ से जुड़ी किसी भी सुविधा का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आपको अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) पता होना चाहिए. इसके साथ ही यूएएन का एक्टिव होना भी जरूरी है.

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कैसे जानें UAN?

यदि आपको अपना यूएएन नंबर नहीं पता है, तो आप इसे ऑनलाइन जान सकते हैं. इसके लिए आपको ‘https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/’ पर जाना होगा. यहां दाईं ओर एंप्लॉयी लिंक्ड सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ‘नो योर यूएएन’ नंबर पर क्लिक करें. इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा.

इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें. अब आपके सामने एक पेज खुलेगा. इस पर आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर और कैप्चा भरना होगा. जन्मतिथि के साथ आधार या पैन नंबर डालना होगा. इसके बाद ‘शो माय यूएएन नंबर’ पर क्लिक करें, आपको अपना यूएएन मिल जाएगा.

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