यमुना एक्सप्रेसवे पर अब वाहनों की स्पीड लिमिट कम हो जाएगी. इस नियम को तोड़ने पर ₹2,000 का जुर्माना भी लग सकता है. सर्दियों में कोहरे की वजह से यह फैसला लिया गया है.
नई दिल्ली. अगर आप अगले वीकेंड से यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी की स्पीड लिमिट में हो. हाल ही में एक्सप्रेसवे का रखरखाव और उसके लिए नियम बनाने वाली एजेंसी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने अधिसूचना जारी की है कि एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का नियम जल्द ही लागू होगा.
वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर कार और टू-व्हीलर जैसे हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा है. इसे 15 दिसंबर से घटाकर कम किया जाएगा. बता दें कि कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम के रूप में फैसला लिया गया है.
क्या है नई स्पीड लिमिट?
अथॉरिटी ने कहा है कि जहां हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट को घटाकर 80 किमी प्रति घंटा किया जाएगा, वहीं ट्रकों और बसों जैसे भारी वाहनों की गति सीमा को घटाकर 60 किमी प्रति घंटा किया जाएगा. नया ट्रैफिक नियम 15 दिसंबर से लागू होगा और अगले साल 15 फरवरी तक चलेगा. अथॉरिटी ने कहा, “हमने यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए हल्के और भारी वाहनों की गति सीमा को कम करने का फैसला किया है. कम स्पीड के साथ ड्राइविंग थोड़ी सुरक्षित हो जाती है ”
सबसे व्यस्त सड़क नेटवर्क में से एक यमुना एक्सप्रेसवे
यमुना एक्सप्रेसवे सिक्स-लेन एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, मथुरा और आगरा जैसे शहरों को जोड़ने वाले सबसे व्यस्त सड़क नेटवर्क में से एक है. YEIDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह ने कहा कि स्पीड लिमिट का नियम तोड़ना अपराध होगा, ऐसा करने पर ₹2,000 तक का जुर्माना हो सकता है.
जगह-जगह लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड पर नजर रखने के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. प्राधिकरण एक्सप्रेसवे पर टोल संचालकों को ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच जल्द से जल्द क्रैश बैरियर स्थापित करने के लिए कहकर घातक घटनाओं को रोकने के उपाय भी कर रहा है. क्रैश बैरियर एक वाहन को दूसरी तरफ गिरने से रोकने में मदद कर सकते हैं और कई दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं.