PAN Card Apply: पैन (स्थायी खाता संख्या) भारत में सभी करदाताओं को दी गई एक पहचान संख्या है. पैन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति/कंपनी के लिए टैक्स संबंधी सभी जानकारी एक ही पैन नंबर में दर्ज की जाती है.
Income Tax: अपनी पहचान साबित करने और अलग-अलग कामों के लिए सरकार की ओर से कई दस्तावेज जारी किए जाते हैं. इन दस्तावेजों के जरिए लोग अपने काम आसानी से करवा सकते हैं. वहीं वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. देश में सरकार पैन कार्ड की मदद से वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखती है. आयकर विभाग के जरिए पैन कार्ड जारी किया जाता है. हालांकि अब लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय (PAN Card Inoperative) भी हो सकता है.
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स्थायी खाता संख्या
पैन (स्थायी खाता संख्या) भारत में सभी करदाताओं को दी गई एक पहचान संख्या है. पैन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति/कंपनी के लिए टैक्स संबंधी सभी जानकारी एक ही पैन नंबर में दर्ज की जाती है. यह सूचना के भंडारण के लिए प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करता है और पूरे देश में साझा किया जाता है.
पैन कार्ड – आधार कार्ड लिंक
हालांकि पैन कार्ड को लेकर अब एक अहम जानकारी सामने आई है. दरअसल, पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना काफी जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से कई बार लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने को लेकर कहा भी जा चुका है. हालांकि अभी भी काफी लोगों ने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है.
निष्क्रिय हो जाएंगे पैन कार्ड
अब आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए भी लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के बारे में कहा है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे. आखिरी तारीख नजदीक है. देर न करें, आज ही लिंक करें!’
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As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
From 1.4.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.
The last date is approaching soon.
Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/OcvtJfewH2
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 10, 2022
ऐसे में जिन लोगों के पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, उनको दोनों दस्तावेजों को लिंक करवा लेना चाहिए, ताकी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े.