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NPS Tax Relief : प्राइवेट कर्मचारियों को भी एनपीएस पर 24 फीसदी टैक्‍स छूट!

TAX RETURN

नई दिल्‍ली. नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के विरोध और पुरानी पेंशन की मांग के बीच प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है. पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अपने प्रस्‍ताव में कहा है कि प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह एनपीएस में 24 फीसदी तक अंशदान पर आयकर छूट दी जाएगी. अभी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही 24 फीसदी की टैक्‍स छूट दी जाती है.

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फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस के अनुसार, एफआरडीए ने वित्‍त मंत्रालय को भेजे अपने प्रस्‍ताव में कहा है कि कॉरपोरेट सेक्‍टर के कर्मचारियों और पेशेवरों को भी एनपीएस में अंशदान पर अब पूरे 24 फीसदी राशि पर टैक्‍स छूट का लाभ दिया जाएगा. अभी ऐसे कर्मचारियों को सिर्फ 20 फीसदी तक अंशदान पर ही टैक्‍स छूट दी जाती है. दरअसल, एनपीएस के तहत कर्मचारी के बेसिक और डीए से 10 फीसदी राशि काटी जाती है, जबकि नियोक्‍ता इसमें 14 फीसदी का अंशदान करता है.

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वित्‍तवर्ष 2019-20 से केंद्रीय कर्मचारियों के एनपीएस खाते में हुए पूरे 24 फीसदी के अंशदान पर टैक्‍स छूट मिलती है. इसमें 10 फीसदी कर्मचारी का और 14 फीसदी नियोक्‍ता का हिस्‍सा रहता है. इसके बाद 1 अप्रैल, 2022 से सभी राज्‍यों के कर्मचारियों के लिए भी इस आयकर छूट का दायरा बढ़ा दिया गया. लेकिन, प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 20 फीसदी तक सीमित रही, जिसमें 10 फीसदी कर्मचारी और 10 फीसदी नियोक्‍ता का अंशदान शामिल है. इसी तरह, पेशेवरों के लिए भी टैक्‍स छूट का दायरा सिर्फ 20 फीसदी तक सीमित है.

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पीएफ खाते जैसी रहेगी छूट

पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्‍याय का कहना है कि अब जबकि केंद्र और राज्‍य के कर्मचारियों को उनके नियोक्‍ता की ओर से किए गए पूरे 14 फीसदी अंशदान पर टैक्‍स छूट दी जा रही है तो अब कॉरपोरेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए.

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दरअसल, इस कदम के साथ एनपीएस पर मिलने वाली टैक्‍स छूट पीएफ खाते के बराबर पहुंच जाएगी. अभी पीएफ खाते में 12 फीसदी कर्मचारी का अंशदान होता है और 12 फीसदी नियोक्‍ता का. इस तरह कुल 24 फीसदी राशि पर टैक्‍स छूट दी जाती है.

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अब पेंशन पर भी 50 हजार तक टैक्‍स छूट

पीएफआरडीए ने अब एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पर भी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के रूप में 50 हजार की छूट देने का प्रस्‍ताव है. दरअसल, अभी नौकरी के दौरान सैलरी पर 50 हजार का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ दिया जाता है, जबकि पेंशन पर भी कुछ नियोक्‍ता इसका लाभ देते हैं. लेकिन, एनपीएस के तहत पेंशन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दी जाती है. लिहाजा इस राशि को अन्‍य आमदनी के रूप में लिया जाता है, जिस पर स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ नहीं मिलता है.

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पीएफआरडीए के चेयरमैन का कहना है कि अब एनपीएस के तहत एन्‍युटी खरीदने वाले कर्मचारियों को इससे होने वाली कमाई को भी उनकी सैलरी का हिस्‍सा माना जाना चाहिए और उस पर भी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ मिलना चाहिए. फिलहाल वित्‍त मंत्रालय इस प्रस्‍ताव पर विचार कर रहा है और एनपीएस पर प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को भी 24 फीसदी टैक्‍स छूट का फैसला हो सकता है.

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