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दुकानदारों के लिए जरूरी खबर! 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि 2 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना टर्नओवर करने वाले करदाता 31 दिसंबर से पहले यह फॉर्म भर दें. इसे जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट पर भरा जा सकता है.

नई दिल्ली. जिन भी कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है उनके लिए GSTR 9 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे 31 तारीख से पहले ही ये फॉर्म दाखिल कर दें. सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले करदाताओं के लिए GSTR 9 फॉर्म भरना आवश्यक है. हालांकि, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और प्रवासी टैक्सेबल पर्सन को इसे भरने की जरूरत नहीं है.

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सरकार ने कहा है कि जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर 2021-22 के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक है उनके लिए GSTR 9 में वार्षिक रिटर्न भरने के साथ GSTR 9C में सैल्प अटेसटेड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल करना भी जरूरी है. यह निर्देश केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किया गया है.

इसी महीने मिली थी कारोबारियों को बड़ी राहत
सरकार ने दिसंबर की शुरुआत में GSTR 9C फॉर्म को लेकर कारोबारियों को बड़ी राहत दी थी. 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी GSTR 9C फॉर्म भी भरते हैं लेकिन उन्हें इसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित करवाना होता था. हालांकि, सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया और व्यापारी खुद ही इसे अटेस्ट कर सकते हैं.

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क्या होता है GSTR 9 फॉर्म
यह एक ऑडिट फॉर्म होता है जिसे 2 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को भरना पड़ता है. इसी तरह 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए GSTR 9C फॉर्म होता है. इसमें कारोबारी को वार्षिक ऑडिटेड ग्रॉस और टैक्सेबल टर्नओवर होता है. GSTR 9C 2 भागों में विभाजित होता है, ए और बी. भाग ए में टैक्स के बारे में सारी जानकारी होती है और बी में सत्यापन किया जाता है जिसे पहले सीए द्वारा किया जाता था लेकिन अब कारोबारी ये काम खुद कर सकते हैं.

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फॉर्म नहीं भरने पर क्या होगा?
अगर करदाता इन फॉर्म्स को दाखिल नहीं करते हैं तो हर दिन लेट होने पर 200 रुपये का शुल्क लगाया जाता है. इसमें केंद्रीय जीएसटी के तहत 100 रुपये और राज्य जीएसटी के तहत 100 रुपये लगते हैं. GSTR 9C को देर से भरने पर कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है. हालांकि, करदाता द्वारा अगर समय से GSTR 9 दाखिल कर GSTR 9C भरने में देरी करता है तो उस पर 50000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. आप इसे जीएसटी पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं.

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