Aadhaar Related Complaints: UIDAI ने सुझाव दिया है कि जिन निवासियों ने दस साल पहले अपना आधार नंबर प्राप्त किया था और इन वर्षों में कभी भी अपने दस्तावेज़ों को अप्डेट नहीं किया है, वे अपने दस्तावेज़ों को अप्डेट करवा लें.
Aadhaar Related Complaints: आधार भारत के प्रत्येक निवासी के लिए नवजात शिशु से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक के लिए है. हर कोई आधार के लिए नामांकन कर सकता है. यह किसी भी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है.
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अपने आधार विवरण को अप्डेट रखना आवश्यक है. UIDAI ने सुझाव दिया है कि जिन निवासियों ने दस साल पहले अपना आधार नंबर प्राप्त किया था और इन वर्षों में कभी भी अपने दस्तावेज़ों को अप्डेट नहीं किया है, वे अपने दस्तावेज़ों को अप्डेट करवा लें.
आधार से संबंधित किसी भी सेवा के लिए निवासी आधार-एक्सपीरियंस न्यू ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं.
यूआईडीएआई के ट्वीट के मुताबिक, ‘आधार-एक्सपीरियंस न्यू ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग पोर्टल के साथ शिकायत दर्ज करना अब आसान हो गया है. निवासी आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं और द्विभाषी समर्थन प्राप्त कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लिए – http://myAadhaar.uidai.gov.in पर जाएं.
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#ResidentFirst
— Aadhaar (@UIDAI) December 30, 2022
Filing complaint is now easy with Aadhaar-Experience New Online Complaint Filing Portal.
Residents can easily file complaints, attach documents, & receive bilingual support.
To file a complaint, visit- https://t.co/RY9jH0JvXX@GoI_MeitY @mygovindia @_DigitalIndia pic.twitter.com/wlrdFDMkp7
शिकायत दर्ज करने का तरीका
- https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाएं.
- ‘शिकायत दर्ज करें’ पर क्लिक करें
- नाम, संपर्क नंबर, राज्य आदि जैसे विवरण दर्ज करें.
- ड्रॉप डाउन से ‘शिकायत का प्रकार’ चुनें
- आधार पत्र / पीवीसी स्थिति
- प्रमाणीकरण इश्यू
- नामांकन संबंधी
- ऑपरेटर / नामांकन एजेंसी
- पोर्टल/आवेदन समस्या
- अद्यतन संबंधित
- शिकायत के प्रकार के आधार पर, ‘श्रेणी प्रकार’ चुनें
- कैप्चा दर्ज करें और अगला क्लिक करें और सबमिट करें
- आगे के संदर्भ के लिए शिकायत संख्या नोट करें.
यूआईडीएआई ने इश्यूज के समाधान के लिए आधार नामांकन, अप्डेशन और अन्य सेवाओं के संबंध में नागरिकों के प्रश्नों और शिकायतों के लिए एक बहु-चैनल शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया है. निवासी फोन, ईमेल, चैट या वेबसाइट के जरिए यूआईडीएआई से संपर्क कर सकते हैं.
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ध्यान दें, यूआईडीएआई के अनुसार, शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निवासियों को हमेशा अपना ईआईडी, यूआरएन या एसआरएन हाथ में रखना चाहिए.
टोल-फ्री नंबर के से आधार से संबंधित शिकायत कैसे दर्ज करें
यूआईडीएआई संपर्क केंद्र का टोल-फ्री नंबर 1947 है, और इसमें स्वयं सेवा आईवीआरएस और निवासी सहायता कार्यकारी-आधारित सहायता शामिल है. यह 12 भाषाओं में सपोर्ट प्रदान करता है.
IVRS सेल्फ सर्विस के जरिए आधार से जुड़ी शिकायत कैसे दर्ज करें
निवासी अपनी स्थिति बदल सकते हैं या अपने नामांकन की जांच कर सकते हैं.
जो निवासी सफलतापूर्वक आधार सृजित करते हैं, वे अपने ईआईडी (सत्यापन के बाद) का उपयोग करके अपने आधार नंबर तक पहुंच सकते हैं.
निवासी अपनी शिकायत संख्या दर्ज करके अपनी चिंताओं की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
चैटबॉट का उपयोग करके आधार शिकायत कैसे दर्ज करें
यूआईडीएआई की वेबसाइट (uidai.gov.in) पर आधार और इसकी सेवाओं के बारे में त्वरित स्वचालित प्रतिक्रियाओं के लिए एक चैटबॉट उपलब्ध है. यूआईडीएआई वेबसाइट के होम पेज और रेजिडेंट पोर्टल दोनों पर, यह निचले दाएं कोने में क्लिक करने योग्य है. निवासी नीले “आधार पूछें” आइकन पर क्लिक करके चैटबॉट के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं. अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेवाएं दी जाती हैं.