Income Tax: वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है. इसकी घोषणा पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था. अब इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं. इस नई घोषणा का लाभ 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा.
नई दिल्ली. बजट 2023 पेश होने में बस अब कुछ ही दिन का समय रह गया है. एक बार फिर टैक्स (Income Tax) में छूट की मांग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. लोगों को उम्मीद है कि इस बार छूट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा. ऐसा होगा या नहीं ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sithraman) की तरफ से ये राहत 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है.
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वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि 75 साल से अधिक के ऐसे नागरिक जिनके पास आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक से आने वाला ब्याज है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत पहुंचने की उम्मीद है. दरअसल, उनके लिए टैक्स व रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है. इसे देखते हुए सरकार का ये कदम काफी जरूरी था.
जोड़ी गई नई धारा
सरकार ने इस छूट को देने केलिए इनकम टैक्स अधिनियम में नई धारा जोड़ी है. 75 वर्ष से अधिक के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन किया है और इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया है. सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव की जानकारी बैंकों को दे दी गई है.
वित्त मंत्री ने की थी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने कहा है कि नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में जरूरी बदलाव किए गए हैं. बदलावों के अनुसार, 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं है. जिस बैंक में उनका खाता होगा वह बैंक अपने आप इनकम पर बनने वाला टैक्स काट लेगा और रिटर्न भरेगा. इसके लिए नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा.
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अभी किसे है टैक्स में छूट
अभी सरकार 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स में छूट देती है. हालांकि, आयकर रिटर्न उनके लिए भरना भी जरूरी होता है. इसके जरिए वह उनसे लिए गए टीडीएस पर वह रिफंड क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि 2.5 से 5 लाख की आय पर टैक्स जरूर बनता है लेकिन वह इतना कम होता है कि रीबेट के अंदर ही एडजेस्ट हो जाता है.