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उड़ान में हुई देरी तो रहने-खाने सब की व्यवस्था करेगी विमान कंपनी, यात्रियों को मिलते हैं कई अधिकार, क्या आप जानते हैं?

अगर आपकी उड़ान में विलंब होता है या फिर वह रद्द हो जाती है तो आपके पास कई अधिकार होते हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं. इसमें फ्री रहने-खाने की व्यवस्था से लेकर मुफ्त में होटल स्टे भी शामिल है.

नई दिल्ली. सर्दियों के मौसम में विजिबिलिटी या मौसम खराब होने के कारण कई बार उड़ानों का परिचालन देरी से होता है और कुछ मामलों में इन्हें रद्ध भी कर दिया जाता है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एयरपोर्ट पर घंटों बैठे रहना या फिर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से किसी जरूरी काम का छूट जाना काफी परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है.

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अगर किसी भी यात्री की फ्लाइट कैंसिल या समय से लेट हो जाती है तो ऐसे में उसके पास क्या अधिकार होते हैं. वह विमान कंपनी से किन चीजों की मांग कर सकते हैं. इस लेख में आज हम इन्ही बातों की चर्चा करेंगे, ताकि समय आने पर आप इन अधिकारों का लाभ उठा सकें. 2019 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में एक चार्टर जारी किया था, आइए देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है.

देरी होने पर क्या अधिकार
DGCA के अनुसार, अगर कोई उड़ान 6 घंटे से अधिक लेट होती है तो रीशेड्यूल किए गए टाइम की जानकारी यात्रियों को उससे 24 घंटे पहले देनी होगी. साथ ही अगर यात्री इतना लंबा इंतजार करने के लिए अगर तैयार नहीं हैं तो उन्हें या दूसरी फ्लाइट में भेजा जाए या फिर पूरे पैसे वापस कर दिए जाएं. अगर 24 घंटे से अधिक की देरी होती है तो विमान कंपनी यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की मुफ्त व्यवस्था करेगी. अगर कोई फ्लाइट रात 8 से 3 बजे के बीच उड़ान भरने वाली है लेकिन उसमें 6 घंटे की देरी हो गई है तो भी यात्रियों के लिए होटल में मुफ्त ठहरने के लिए व्यवस्था की जाएगी. एक तय समय से अधिक देरी होने पर कंपनी यात्रियों को खाना और रिफ्रेशमेंट मुहैया कराएगी. यह तय समय उड़ान के ब्लॉक टाइम पर निर्भर करेगा. किसी विमान के उड़ान भरने और गंतव्य पर उतरने के बीच के टाइम को ब्लॉक टाइम कहा जाता है. मसलन, ब्लॉक टाइम अगर 2:30 घंटे का है तो इसके बाद 2 घंटे और फ्लाइट के लेट होने पर भोजन और रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा.

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उड़ान रद्द होने पर
आमतौर पर उड़ान कंपनियां फ्लाइट रद्द होने की सूचना यात्रियों को वास्तविक उड़ान समय से 2 हफ्ते पहले दे देती हैं. ऐसी स्थिति में या तो विमान कंपनी आपके लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करेगी या फिर आपको रिफंड ऑफर करेगी. अगर एयरलाइन कंपनी 24 घंटे पहले भी यात्री को ये बताने में असफल रहती है कि उड़ान रद्द हो गई है, या उड़ान रद्द होने के कारण सेम टिकट पर दर्ज कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है तो यात्रियों को मुआवजा मिलता है. ये मुआवजा 5,000-10,000 के बीच हो सकता है. अगर आपने भुगतान कैश से किया है तो विमान कंपनी को तुरंत पैसे लौटाने होंगे. वहीं, क्रेडिट/डेबिट कार्ड से बुकिंग की सूरत में ये रकम 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी. रिफंड में पैसेंजर सर्विस फी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट शुल्क और सर्विस टैक्स शामिल होता है.

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