उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.
नई दिल्ली : लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत अवधि के दौरान वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के एक सप्ताह के अंदर ही उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा.
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बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले ही हफ्ते लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज यानी बुधवार 25 जनवरी को उसे जमानत मिल गई.
आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा के मामले में 8 लोगों की हत्या के मामले का आरोपी है. इस हिंसा में चार किसानों की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग शामिल थे. आरोप है कि आशीष मिश्रा ने तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था. इसके बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि फरवरी 2022 को उसे जमानत मिल गई थी.
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आशीष मिश्रा ने एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था.