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Job Loss Insurance: अगर नौकरी चली जाए तो ये इंश्योरेंस आएगा आपके काम, छंटनी के इस दौर में लें जॉब इंश्योरेंस कवर

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Job Loss Insurance: अगर नौकरी चली जाए तो ये इंश्योरेंस आएगा आपके काम, छंटनी के इस दौर में लें जॉब इंश्योरेंस कवर

नई दिल्ली. दुनिया भर में कंपनियों में छंटनी का दौर चल रहा है. कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी से निकाला रही है. अगर किसी कारण कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो आर्थिक समस्या होने लगती है. ऐसे हालात में कर्मचारियों को जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर (Job Loss Insurance Cover) बड़ी राहत प्रदान करता है. नौकरी जाने पर हालात से निपटने के लिए जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर की उपयोगिता बढ़ जाती है.

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भारत में जॉब इंश्योरेंस से जुड़ी अलग से कोई स्टैंडअलोन पॉलिसी नहीं है. इसे टर्म और अन्य इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ राइडर यानी अतिरिक्त लाभ के तौर पर एड कराया जा सकता है. आमतौर पर आप इसे हेल्थ इंश्योरेंस या फिर होम इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लिया जाता है. अगर पॉलिसी में दिए गए किसी कारण के चलते व्यक्ति की जॉब चली जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी. हर इंश्योरेंस कंपनी की जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर को लेकर अपने-अपने नियम और शर्तें होती हैं.

जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर में पॉलिसी की शर्तें
>> जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर में पॉलिसी शर्तों के मुताबिक नौकरी चले जाने पर बीमित व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और इसके लिए एक निर्धारित अवधि तक आपको पैसों की मदद की जाती है. इस कठिन परिस्थिति में आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और कुछ दिनों में नई नौकरी पाकर इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं.
>>  इस कवर में अस्थाई तौर पर नौकरी से निलंबित होने पर भी कवर मिलता है.
>> ध्यान रखे कि धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या अन्य गलत कार्यों व आरोपों के चलते जॉब चले जाने पर कोई लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड के दौरान जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर की सुरक्षा नहीं मिलती है.
>> इसके अलावा अस्थाई तौर पर या अनुबंध के तहत नौकरी करने वाले लोगों को यह इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता है.

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जॉब लॉस इंश्योरेंस के लिए योग्यता
>> आवेदन करने वाले व्यक्ति को नियमित आय वाला होना चाहिए.
>> आवेदनकर्ता की कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए. खुद से काम करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा नहीं है.

नौकरी जाने पर क्लेम कैसे करें?
किसी कारणवश नौकरी चले पर बीमित व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. वैरिफिकेशन पूरा होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है.

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