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PF Rules: PF में पैसा डालते हैं तो हो जाएं सावधान! अब इन नए नियमों का पड़ेगा असर

Nirmala Sitharaman: बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वर्तमान में गैर-पैन मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना से Taxable Components की निकासी पर टीडीएस दर 30% है. अन्य गैर-पैन मामलों की तरह इसे घटाकर 20% करने का प्रस्ताव है.

Budget 2023: केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर-पैन (Non- PAN Card) मामलों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) निकासी पर TDS की दर में कमी की घोषणा की थी. अब सरकार ने गैर-पैन मामलों में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% कर दिया है. ईपीएफ से निकासी पर काटे गए TDS से उन वेतनभोगी व्यक्तियों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिनका पैन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया है.

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बजट
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वर्तमान में गैर-पैन मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना से Taxable Components की निकासी पर टीडीएस दर 30% है. अन्य गैर-पैन मामलों की तरह इसे घटाकर 20% करने का प्रस्ताव है. कभी-कभी पिछले वर्ष की इनकम के लिए टैक्स की कटौती बाद में की जाती है, जबकि उस पर टैक्स पहले ही वर्ष में चुकाया जा चुका होता है. ऐसे करदाताओं को पिछले वर्ष में इस टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने की सुविधा के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया था.

टीडीएस
हाई टीडीएस/टीसीएस रेट तब लागू होती है जब प्राप्तकर्ता एक गैर-फाइलर है यानी जिसने पिछले वर्ष का अपना ITR फाइल नहीं किया है और टीडीएस/टीसीएस की कुल राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है. अब ऐसे व्यक्ति को बाहर करने का प्रस्ताव है, जिसे ऐसे पिछले वर्ष के लिए इनकम की डिटेल फाइल करने की आवश्यकता नहीं है और जिसे सरकार के जरिए अधिसूचित किया गया है.

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पीएफ
एक बार जब ईपीएफओ के जरिए टीडीएस काट लिया जाता है, तो टैक्सपेयर्स को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. रिफंड का दावा करने के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय इस टीडीएस प्रमाणपत्र को जमा करने की आवश्यकता होती है. विशेष रूप से फॉर्म 15एच या फॉर्म 15जी ईपीएफ खाता धारक के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए जमा किया जा सकता है कि ईपीएफ खाते से निकासी पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है.

इनकम टैक्स रिटर्न
फॉर्म 15जी 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए लागू होता है और फॉर्म 15एच 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए होता है. खाता खुलने के 5 साल के भीतर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है. अगर ईपीएफओ के पास पैन कार्ड उपलब्ध है तो निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस कटौती की दर 10% है. हालांकि, ऐसी निकासी के लिए जहां पैन कार्ड उपलब्ध नहीं था/पीएफ खाते से जुड़ा हुआ था, टीडीएस दर 30% थी, जिसे अब घटाकर 20% कर दिया गया है.

ईपीएफ
यदि आप अपने ईपीएफ खाते से धनराशि निकालने की योजना बना रहे हैं और यदि खाता पैन कार्ड से जुड़ा नहीं है तो आपको 1 अप्रैल, 2023 तक इंतजार करना होगा, जब नए वित्तीय वर्ष में नए प्रावधान लागू होंगे.

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