नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) चुनने वाले टैक्सपैयर्स (Taxpayers) स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के अलावा कई छूट का लाभ ले सकते हैं.
ये भी पढ़ें– Govt Jobs 2023 : मेडिकल कॉलेज में 1974 स्टाफ नर्स की निकली भर्ती, 1 मार्च तक ऑनलाइन भरें फॉर्म
नई दिल्ली. सरकार ने नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) चुनने वाले टैक्सपैयर्स (Taxpayers) को बड़ी राहत दी गई है. नए टैक्स रेजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा 7 लाख कर दी है, जो पहले 5 लाख रुपये थी. जबकि पुरानी टैक्स रिजिम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री होती थी. हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) और अन्य मदों में कई तरह की छूट का प्रावधान है. नई टैक्स रिजीम में ये लाभ नहीं दिए जाते थे. लेकिन इस बार नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर लिया गया है.
वित्त मंत्रालय ने बजट 2023 24 में पर्सनल इनकम टैक्स के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं कीं हैं. यह घोषणाएं छूट, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव, नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट के लाभ का विस्तार हाइएस्ट सरचार्ज रेट में कटौती तथा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा का विस्तार से संबंधित हैं.
ये भी पढ़ें– EPFO ने अकाउंट होल्डर्स के लिए जारी की चेतावनी, इग्नोर किया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा
पहले समझें क्या है New Tax Regime
कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने बजट 2020 के दौरान नई आयकर व्यवस्था पेश की. 2020 की व्यवस्था को ‘सिंपलीफाइड टैक्स रिजीम’ कहा गया. नई कर व्यवस्था उन लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई जो टैक्सपेयर्स निवेश करने और कटौती का दावा करने की स्थिति में नहीं हैं. नई व्यवस्था में पिछले वाले की तुलना में ज्यादा स्लैब रखी गईं. इसके तहत सरकार ने कुछ कर कटौतियों (Tax Deductions) और कर छूट (Tax Exemption) को छोड़ने के विकल्प के साथ कम टैक्स रेट्स का विकल्प दिया.
टैक्सपैयर्स ले सकते हैं ये लाभ
स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एक टैक्सपेयर 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है, जबकि 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 52,500 रुपये का लाभ होता है. नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. नई टैक्स में बचत योजनाओं में निवेश करने पर कोई छूट नहीं है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं है. वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर ही टैक्स भरना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें– आम आदमी को बड़ी राहत, सरकार ने आटे की कीमत में 2 रुपये/ किलो की कटौती की, अब इस भाव पर मिलेगा आटा
लीव इनकैशमेंट
बजट 2023 में गवर्नमेंट सैलरीड क्लास के अनुरूप प्राइवेट सैलरीड इंप्लॉयी की रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपये के लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा दी गई है. वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है, 3 लाख रुपये है. बजट 2023 में वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखा है.