भारत के लाखों नागरिक विदेशों में भी काम करते हैं, जहां इलाज आदि का खर्च बहुत ज्यादा होता है. इसका फायदा उठाने के लिए ईपीएफओ के साथ खोले गए पीएफ खाते में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का विकल्प चुनना चाहिए. यह विदेश में काम करने वालों को पीएफ खाते की वे सभी सुविधाएं दिलाता है, जो भारत में मिलती हैं.
नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने साथ जुड़ने वाले कर्मचारियों का साथ सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार भी निभाता है. ईपीएफओ ने इसके लिए दुनियाभर के तमाम बड़े देशों के साथ करार किया है और वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराता है. ईपीएफओ की यह सुविधा का लाभ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) के जरिये उठाया जा सकता है, जो बेहद आसान प्रक्रिया होती है.
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सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट दो देशों के बीच किया ऐसा करार होता है, जिसके तहत किसी देश के कर्मचारी को दूसरे देश में भी वो सभी सामाजिक सुरक्षा दी जाती है जो वह अपने देश में पा रहा होता है. भारत में पीएफ खाता खोलने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कई तरह की सामाजिक सुरक्षा का लाभ देता है. इसमें मुफ्त इलाज से लेकर पेंशन तक की सुविधा शामिल होती है. कुल मिलाकर ये समझ लीजिए आप भारत में पीएफ खाता खोलकर जितना लाभ पा रहे हैं, वह सभी फायदा आपको विदेश में भी मिलेगा. बस आपको इस सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट से जुड़ना होगा.
इसके लिए क्या करना होगा
अगर आप भी विदेश में नौकरी करके ईपीएफओ की सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही भारत के ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें और सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज (CoC) लेकर संबंधित देश में जमा कराएं. मान लीजिए आप जर्मन में काम कर रहे हैं और वहां आपको पीएफ खाते की सुरक्षा का फायदा लेना है तो भारत में खुले अपने पीएफ खाता कार्यालय से संपर्क कर सीओसी मांगे. इसमें नाम, पता, पासपोर्ट आदि का ब्योरा होने के साथ नियोक्ता का विवरण और जिस देश में आप काम कर रहे हैं, वहां का नाम-पता मांगा जाता है.
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यहां से डाउनलोड करें CoC फॉर्म
यह फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है. आप इस लिंक https://www.epfindia.gov.in/site_en/Operating_SSA.php से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
किन-किन देशों में मिल रही सुविधा
भारत ने 19 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है. इसमें जर्मनी, बेल्जियम, स्विटजरलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, फ्रांस, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, हंगरी, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पुर्तगाल, क्यूबेक देश देश शामिल हैं. इसका मतलब हुआ कि इन देशों में काम करने वाले भारतीय नागरिक वहां भी ईपीएफओ की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.
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विदेश में पेंशन का लाभ
सोशल एग्रीमेंट का विकल्प चुनने वाले खाताधारकों को विदेश में न सिर्फ योजना के तहत शामिल मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है, बल्कि वह अपनी पेंशन भी विदेश में पा सकता है. मान लीजिए आप जर्मनी में काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद वहीं पर अपनी पेंशन पाना चाहते हैं तो ईपीएफओ इस विकल्प के तहत यह सुविधा भी देता है. इतना ही नहीं आपके पैसों को विदेश में भुगतान करने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है.
दो जगह पैसे जमा करने की जरूरत नहीं
भारत में खोले गए पीएफ खाते में आप अंशदान कर रहे हैं तो विदेश में इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको वहां पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होगी. बस आपको सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज (CoC) लेकर संबंधित देश में जमा करना होगा. यानी एक जगह पैसे जमा कर दो देशों में पीएफ का लाभ उठा सकेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको जो सुविधा भारत में मिल रही है, विदेश में उससे कम दी जाएगी.