कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की गिरफ्तारी से मंगलवार तक संरक्षण दे दिया है.
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत दे दी है. हालांकि इसके लिए उन्हें रेगुलर बेल की अर्जी देनी होगी. इसके साथ-साथ कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR को एक जगह क्लब करने का भी आदेश दिया है. तीनों मामले को क्लब करने के बाद इसकी सुनवाई कहां होगी इसका फैसला सोमवार को होगा.
असम, यूपी पुलिस को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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‘फिसल गई थी जुबान’
इससे पहले पवन खेड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘मैं यह मानता हूं कि जो पवन खेड़ा ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था. उन्होंने खुद माना कि उनकी जुबान फिसल गई थी. उन्होंने माफी भी मांगी थी.
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नाटकीय तरह से गिरफ्तारी
इससे पहले पवन खेड़ा को गुरुवार को बेहद नाटकीय तरीके से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया. खेड़ा को IGI एयरपोर्ट से असम पुलिस के अधिकारियों ने तब गिरफ्तार किया जब वे रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे. असम पुलिस के अधिकारी ने बताया, खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया था. वहीं, दिल्ली पुलिस ने कहा कि असम अधिकारियों के अनुरोध के बाद खेड़ा को विमान में सवार होने से रोक दिया गया था.