Mutilated Note Exchange Policy- बाजार में नोट बदलने वाले एजेंट्स होते हैं. ये पैसे लेकर फटे-पुराने नोट बदलते हैं. हालांकि, यह काम आप बैंक जाकर फ्री में कर सकते हैं.
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नई दिल्ली. हर आदमी के पास कटे-फटे या गले हुए नोट (mutilated Currency Note) आ ही जाते हैं. कई बार नोटों की गड्डी के बीच में फटे-पुराने नोट निकल आते हैं तो कभी कोई दुकानदार हमें ऐसे नोट पकड़ा देता है. आमतौर पर लोग नोट बदलने वाले दुकानदारों के पास जाकर उन्हें कुछ कमीशन देकर कटे-फटे नोट बदलवाते हैं. लेकिन, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आप फ्री में बैंक जाकर फटे हुए नोटों के बदले नए नोट (Mutilated Note Exchange) ले सकते हैं. अगर ग्राहक द्वारा दिया जा रहा कटा या फटा हुआ करंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस पर खरा उतरता हो, तो कोई भी बैंक उसे बदलने से इंकार नहीं कर सकता.
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एक बार में नोट बदलवाने की सीमा भी आरबीआई ने तय की है. लेकिन, यहां ध्यान देने योग्य बात यह कि आप किसी कॉओपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक और रूरल बैंक में नोट नहीं बदलवा सकते. राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों में नोट बदलवाए जा सकते हैं. जिस ब्रांच में आप नोट बदलवाने जा रहे हैं, उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है.
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1 बार में बदलवा सकते हैं 20 नोट
1 व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज करवा सकता है. लेकिन, इन बीस नोटों की वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 20 नोट और वैल्यू 5 हजार रुपये से कम होने पर बैंक तुरंत नोट एक्सचेंज कर देगा. अगर अगर इससे अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक कटे-फटे नोट रख तो लेंगे पर पैसे ग्राहक के खाते में डालेंगे. इसमें थोड़ा समय लगता है.
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कितने मिलेंगे पैसे
अगर नोट बहुत ज्यादा कटा या फटा या खराब है, तो ही ग्राहक को पूरे पैसे नहीं मिलते. 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिल जाएगी. वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधे पैसे मिलेंगे. इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित होने पर पूरा पैसा और 39 वर्ग सेंटीमीटर होने पर आधा पैसा मिलता है. इसी तरह 10,20,50 के फटे हुए नोट जिनका कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, तो उनके बदले में आपको वापस उसी कीमत का दूसरा नोट मिल जाएगा.
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ये साइन होने जरूरी
बैंक उन्हीं करंसी नोटों को बदलते हैं जिन पर सिक्योरिटी के साइन जैसे सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हों. अगर ये निशान नोट पर नहीं हैं, तो बैंक नोट नहीं बदलेगा.