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छत्तीसगढ़

इस राज्य के युवाओं को 1 अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सीधे खाते में आएंगे पैसे; यहां जानें नियम और शर्तें…

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Unemployment Allowance Scheme: इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम होगी. सरकार की यह योजना 1 अप्रैल से शुरू हो रही है.

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Unemployment Allowance Scheme: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार ने बेरोजगार युवाओं को हर महीने ढाई हजार रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है. हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम होगी. सरकार की यह योजना 1 अप्रैल से शुरू हो रही है. न्यूज एजेंसी IANS ने आधिकारियों के हवाले बताया, राज्य में एक अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है. इस योजना के तहत बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा. बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकी उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सके.

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बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) का लाभ लेने वाले आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 साल से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है. बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है.

योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के एक अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा पास हो. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो.

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इस योजना का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनकी स्वयं की आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक न हो. पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से एक वर्ष के अंदर ही बना हो.

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