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बिज़नेस

सुप्रीम कोर्ट में सेबी-सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपये की मांग वाली याचिका मंजूर

सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जमा 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का अनुरोध किया है.

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार की वह याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जमा 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का अनुरोध किया है.

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दरअसल, केंद्र ने एक जनहित याचिका में यह आवेदन दिया था. जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे.

केंद्र ने यह राशि सेबी-सहारा सहारा-सेबी एस्क्रो खाते से देने की मांग की थी.

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पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को राशि वितरित की जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी.

मोहंती ने जनहित याचिका में जमाकर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिन्होंने कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मो में निवेश किया था.

विस्तृत आदेश बाद में दिन में अपलोड किया जाएगा.

सहारा सेबी मामला क्या है?

सहारा-सेबी मामला सहारा इंडिया परिवार की दो कंपनियों द्वारा जारी वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने का मामला है, जिसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र का दावा किया था और इस पर आपत्ति जताई थी कि सहारा ने इससे अनुमति क्यों नहीं ली.

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सहारा सेबी से अपना पैसा कैसे वापस पाया जा सकता है?

सहारा रिफंड के लिए सेबी का टोल-फ्री नंबर सहारा के लिए सेबी रिफंड नंबर: 1800 266 7575 या 1800 22 7575 (टोल-फ्री). और ईमेल पता sebi@sebi.gov.in पर ईमेल करें. सेबी का अनुरोध है कि निवेशक अपने निवेश के संबंध में किसी भी प्रश्न के साथ उपरोक्त नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ऊपर दिए गए ई मेल पता पर मेल कर सकते हैं.

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