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Income Tax पेयर्स ने गाड़े झंडे, सरकार को 10 साल बाद म‍िली खुशखबरी; आपका जानना जरूरी

income tax

CBDT: जीडीपी में बदलाव के संदर्भ में प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.52 प्रतिशत रही. यह पिछले 15 साल में सबसे ज्‍यादा है. प्रत्यक्ष कर संग्रह जीडीपी के अनुपात में 2013-14 के 5.62 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 5.97 प्रतिशत रहा.

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Income Tax Payers: देश में आयकर भरने (Income Tax Payers) वालों ने इस बार झंडे गाड़ द‍िये हैं. देश में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में 173 प्रतिशत उछलकर 19.68 करोड़ रुपये से ज्‍यादा रहा. टैक्‍स वापसी एडजस्‍ट करने के बाद शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान 160 प्रतिशत बढ़कर 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा.

2021-22 के अपडेटेड आंकड़े जारी किये

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से 2021-22 के अपडेटेड आंकड़े जारी किये गए हैं. साथ ही 2022-23 के लिये अस्थायी आंकड़े दिये है. जीडीपी में बदलाव के संदर्भ में प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि वित्तीय  वर्ष 2021-22 में 2.52 प्रतिशत रही. यह पिछले 15 साल में सबसे ज्‍यादा है. प्रत्यक्ष कर संग्रह जीडीपी के अनुपात में 2013-14 के 5.62 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 5.97 प्रतिशत रहा.

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नई टैक्स रिजीम का ऐलान क‍िया
सीबीडीटी ने कहा कि कर संग्रह लागत वित्त वर्ष 2013-14 में 0.57 प्रतिशत थी जो घटकर 2021-22 में 0.53 प्रतिशत रही. इससे पहले सरकार की तरफ से टैक्‍स पेयर को राहत देते हुए बजट में नई टैक्स रिजीम का ऐलान क‍िया गया. 1 अप्रैल से न्‍यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगी. आईटीआर पोर्टल पर पूरा फॉर्मेट न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार होगा.

टैक्स स्लैब में बदलाव!
न्यू टैक्स रिजीम के साथ 1 अप्रैल से टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो गए हैं. अब पहले के 7 टैक्‍स स्‍लैब घटकर 6 रह गए हैं. इसमें 3 लाख तक की आय टैक्सफ्री है. पुरानी टैक्स रिजीम में ढाई लाख तक की आय टैक्स फ्री रहती है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत-

3 से 6 लाख तक की आय—5%
6 से 9 लाख तक की आय पर—10%
9 से 12 लाख तक की आय पर—15%
12 से 15 लाख की आय पर—-20% और
15 लाख से ज्‍यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा

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