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ITR-1 Eligibility Details: ITR-1 फॉर्म क्या है, वित्त वर्ष 2022-23 में ITR-1 फाइल करने के लिए कौन है पात्र?

TAX RETURN

ITR-1 Eligibility Details: आईटीआर-1 फॉर्म सीमित आय स्रोतों वाले निवासी व्यक्तियों के लिए एक सरल और उपयोग में आसान आयकर रिटर्न फॉर्म है.

ITR-1 Eligibility Details: आईटीआर- 1 फॉर्म (ITR-1 Form), जिसे सहज फॉर्म (Sahaj Form) भी कहा जाता है, भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला आयकर रिटर्न फॉर्म (Income Tax Return Form) है. इसका उपयोग वे लोग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए करते हैं, जिनकी आय वेतन, संपत्ति और अन्य स्रोतों से होती है. इसमें लॉटरी, हॉर्स रेस, कानूनी जुआ आदि से होने वाली आय शामिल नहीं होती है.

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ITR-1 दाखिल करने की योग्यता

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR-1 दाखिल करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

निवासी व्यक्ति

केवल निवासी व्यक्ति ही ITR-1 दाखिल कर सकते हैं. अनिवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनियां, फर्म और एलएलपी इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं.

आय के स्रोत: आय के स्रोत निम्नलिखित तक सीमित होने चाहिए:

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वेतन या पेंशन से आय

एक घर की संपत्ति से आय (उन मामलों को छोड़कर जहां नुकसान पिछले वर्षों से आगे लाया गया है)

अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी से जीत और घुड़दौड़ के घोड़ों से होने वाली आय को छोड़कर)

आय सीमा

वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो व्यक्ति को अन्य आईटीआर फॉर्म का उपयोग करना चाहिए.

कोई व्यावसायिक आय नहीं

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति की कोई व्यावसायिक आय नहीं होनी चाहिए.

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ITR-1 दाखिल करने के लिए जरूरी डीटेल्स

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR-1 दाखिल करने के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं:

व्यक्तिगत जानकारी

व्यक्ति का नाम, पैन, आधार संख्या, पता और संपर्क विवरण.

आय विवरण

वेतन या पेंशन से आय का विवरण, एक घर की संपत्ति से आय और अन्य स्रोतों से आय. विवरण में नियोक्ता का नाम और पता, प्राप्त वेतन की राशि, टीडीएस कटौती, किराये की आय के मामले में किरायेदार का नाम और पता और अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति शामिल होनी चाहिए.

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कटौतियां

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI-ए के तहत दावा की गई कटौतियों का विवरण, जिसमें धारा 80सी, 80डी, 80जी आदि के तहत कटौतियां शामिल हैं.

कर भुगतान

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कर भुगतान का विवरण, जिसमें टीडीएस, अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर आदि शामिल हैं.

बैंक खाते का विवरण

उस बैंक खाते का विवरण जिसमें आयकर रिफंड, यदि कोई हो, जमा किया जाना चाहिए.

सत्यापन

व्यक्ति को आईटीआर-1 फॉर्म पर हस्ताक्षर और सत्यापन करना चाहिए.

गौरतलब है कि आईटीआर-1 फॉर्म सीमित आय स्रोतों वाले निवासी व्यक्तियों के लिए एक सरल और उपयोग में आसान आयकर रिटर्न फॉर्म है. जुर्माने से बचने और आयकर अधिनियम, 1961 का पालन करने के लिए नियत तारीख के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण है.

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