कई बार ऐसा होता है कि लोग UPI पेमेंट करते वक्त गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. जोकि कोई अनजान होता है. आपके साथ कभी अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना होगा, इसकी जानकारी हम आपको यहां देने जा रहे हैं.
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नई दिल्ली. देश में नोटबंदी के बाद से UPI पेमेंट में काफी तेजी आई. अब हर छोटी-बड़ी जगह पर आसानी से डिजिटल पेमेंट किए जा सकते हैं. इसके लिए लोग अपने फोन में PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे डिजिटल पेमेंट्स ऐप रखते हैं. कई बार लोग ऐप इस्तेमाल करते हुए किसी अनजान नंबर पर पैसे भेजने की गलती कर बैठते हैं. ऐसे में हम यहां बताने जा रहे हैं कि कभी ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना होगा.
अगर इन ऐप से पेमेंट करते वक्त आपसे अगर कभी गलती से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाएं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं. सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि PhonePe, GPay और Paytm जैसी कंपनियों के कस्टर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं. ये टोल फ्री नंबर होते हैं. आप इनमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.
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- GPay के लिए नंबर 1800-419-0157 है.
PhonePe के लिए नंबर 080-68727374 है.
Paytm के लिए नंबर 0120-4456-456 है
NPCI की वेबसाइट पर जाएं
दूसरा उपाय ये है कि आपको NPCI की वेबसाइट पर जाना है. यहां आपको Consumer वाले टैब पर क्लिक करने पर UPI Complaint का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करने के बाद आप Dispute Redressal Mechanism पर पहुंच जाएंगे. यहां आपको Complaint के अंदर Nature Of Transaction में मर्चेंट या पर्सन सेलेक्ट करना होगा.
फिर Select Issue Type में जाकर Incorrectly transferred to another account को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद यहां पेमेंट से जुड़ी सारी डिटेल को भरना होगा. जैसे बैंक, ट्रांजैक्शन आईडी और फोन नंबर आदि. इसके बाद Submit के बटन को क्लिक करना होगा.
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RBI को सीधे करें रिपोर्ट
अगर ऊपर बताए गए उपायों से आपके पैसे नहीं मिले तो आप अपनी शिकायत सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कर सकते हैं. इसके लिए आपको Google पर जाकर Banking Ombudsman लिखना होगा. फिर https://bankingombudsman.rbi.org.in इस साइट पर जाना होगा.
फिर यहां आपको ऊपर की तरफ COMPLAINTS लिखा नजर आएगा. इस पर क्लिक करते ही आपको राइट साइड में file a complaints का ऑप्शन दिख जाएगा. यहां से आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे.