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ITR Filing : बिना ऑडिट भर सकते हैं इनकम टैक्‍स रिटर्न, CA की जरूरत नहीं, बस गणित में न हो गलती

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ITR Audit : इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का यह आखिरी महीना चल रहा है. इससे पहले टैक्‍सपेयर्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. ज्‍यादातर लोग यह पूछते हैं कि क्‍या बिना ऑडिट कराए भी रिटर्न भरा जा सकता है. इस बारे में सीए से बात करने पर कई जानकारियां सामने आई हैं.

नई दिल्‍ली. जुलाई के आज 4 दिन बीत रहे हैं और सिर्फ 31 तारीख तक ही इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR Filing) भरने का मौका है. टैक्‍स से जुड़े कई नियमों में बदलाव के बाद अब करदाताओं के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. इसमें सबसे ज्‍यादा पूछा जाने वाला एक सवाल यह है कि क्‍या बिना ऑडिट के ही अपना रिटर्न भरा जा सकता है. किस तरह के करदाताओं के लिए ऑडिट कराना जरूरी होता है और जिन्‍हें छूट मिलती है, उसके लिए क्‍या शर्त है. अगर बिना ऑडिट के ही टैक्‍स रिटर्न भर दिया जाए तो क्‍या होगा.

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इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हमने टैक्‍स एक्‍सपर्ट और सीए गिरीश नारंग से पूछे तो उन्‍होंने पूरी तस्‍वीर साफ कर दी. सीए ने बताया कि हर तरह की कमाई करने वालों के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म (ITR Form) होता है. नौकरीपेशा के लिए रिटर्न भरना सबसे आसान होता है, इसीलिए इस फॉर्म को सहज और सरल फॉर्म कहते हैं. ITR Form 3 थोड़ा कॉम्‍प्‍लीकेटेड होता है और इसमें नौकरी के साथ बिजनेस से होने वाली कमाई को भी शामिल किया जाता है. यही कारण है कि इस फॉर्म को भरने वाले करदाताओं के लिए ऑडिट रिटर्न भरना जरूरी होता है.

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किसके लिए जरूरी है Form 3
गिरीश नारंग का कहना है कि इन‍कम टैक्‍स की धारा 44AB के तहत ऐसे करदाता जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन के जरिये होती है, उन्‍हें Form 3 भरना जरूरी होता है. ऐसे करदाताओं को अपने अकाउंट बुक का ऑडिट कराने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना चाहिए. सीए इसकी समीक्षा करके सभी जानकारियों की जांच करेगा. इसके लिए करदाता की रसीद और कमाई की जानकारी चाहिए होगी.

किसी मिलती है इसकी छूट
सीए के अनुसार, ऐसे करदाता जिनकी सालाना आमदनी 1 करोड़ या उससे ज्‍यादा है, उन्‍हें ऑडिट कराना जरूरी होता है. सेक्‍शन 44AD और 44AB के तहत अगर आईटीआर फॉर्म 3 भरने वाला कोई करदाता 8 फीसदी से ज्‍यादा का प्रॉफिट कमाता है तो उसे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी. ऐसा होने पर अपनी कमाई पर टैक्‍स स्‍लैब के हिसाब से कर चुकाना होता है.

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डिजिटल तरीके से हुई कमाई तो भी रियायत
वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट में कहा था कि ITR Form 3 भरने वाले जिन करदाताओं का 95 फीसदी ट्रांजेक्‍शन डिजिटल तरीके से होते हों, उन्‍हें 10 करोड़ तक कमाई के लिए ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी. अगर कोई कारोबार करने वाला करदाता सेक्‍शन 44AD के तहत प्रीसेंम्‍पटिव टैक्‍सेशन स्‍कीम का चुनाव करता है तो उसे ITR Form 4 भरना चाहिए.

कब आ जाएगा नोटिस
ऑडिट कराने की जरूरत किसे नहीं होती, इसकी जानकारी तो आपको मिल गई. लेकिन, किसके लिए ऑडिट कराना जरूरी है, इसकी जानकारी बहुत काम की है. ऐसे करदाता जो अपना प्रॉफिट बिजनेस से हुई आमदनी का 8 फीसदी से कम बताते हैं और उनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा होगी तो ऑडिट कराना जरूरी होगा. साथ ही अगर आप नौकरी करते हैं और सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा है. इसके अलावा बिजनेस से 8 फीसदी से कम प्रॉफिट का दावा करते हैं तो भी खाते का ऑडिट कराना पड़ेगा.

पेनाल्‍टी भी लग सकती है
करदाता अगर ऑडिट कराने में चूक कर जाते हैं या फिर बिना ऑडिट कराए ही अपना रिटर्न भर देते हैं तो उन्‍हें इनकम टैक्‍स का नोटिस मिल सकता है. नोटिस के साथ पेनाल्‍टी भी लगाई जा सकती है. सीए का कहना है कि अगर बिना ऑडिट के ही ITR Form 3 भर दिया गया है तो पेनाल्‍टी लगाया जा सकता है. यह राशि कुल टर्नओवर का 0.5 फीसदी या फिर 1.5 लाख जो भी कम हो, लगाई जा सकती है.

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