ITR Refund- इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को या तो एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके चेक किया जा सकता है.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. बहुत से लोग अब तक रिटर्न फाइल भी कर चुके हैं. अब उन्हें अपने रिफंड का इंतजार है. आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड (ITR Refund) आमतौर पर आ जाता है. आप अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. आप इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को या तो एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं.
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2 जुलाई 2023 तक, मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 1.32 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं. इनमें से अब तक लगभग 1.25 करोड़ आयकर रिटर्न वेरिफाई किए जा चुके हैं. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक केवल 3,973 आईटीआर ही वेरीफाइड हुए हैं. आईटीआर भरने के बाद समय-समय पर अपनी ई-मेल जरूर चेक करते रहना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि आईटीआर के संबंध में आयकर विभाग आयकरदाताओं को ई-मेल के जरिए ही सूचना देता है.
ई-पोर्टल पर ऐसे चेक करें स्टेटस
यदि आपने अपनी वास्तविक कर देनदारी से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप आईटीआर दाखिल कर रिफंड पा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं. इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन पर क्लिक करें. अब स्क्रॉल डाउन करें और थोड़ा नीचे जाने पर ‘नो योर रिफंड स्टेटस’ दिखाई देगा. अब उस पर क्लिक करें. यहां आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. यह सब करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी. निर्धारित जगह पर ओटीपी एंटर करते ही आपको रिफंड स्टेटस दिख जाएगा. अगर आपको ITR बैंक डिटेल में कुछ दिक्कत है तो स्क्रीन पर यह दिखेगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.
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NSDL की वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस चेक करने का यह है प्रोसेस
- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
- अब PAN, आकलन वर्ष और कैप्चा डालकर ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें.
- जिस असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करें.
- कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर आपके आईटीआर रिफंड का स्टेटस आ जाएगा.