दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को साल 2020 के दंगों में कथित संलिप्तता के लिए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को पांच मामलों में जमानत दे दी.
ये भी पढ़ें– GST on Online Gaming: गेमिंग कंपनियों को झटका, Delta Corp और Nazara Technologoies के डूबे शेयर
2020 Delhi Riots Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी 12 जुलाई को 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को पांच अलग-अलग मामलों में सशर्त जमानत दे दी. हालांकि वह अभी जेल में ही रहेंगे. न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मामल में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, सभी 5 एफआईआर में शर्तों के अधीन जमानत दी गई.
बता दें 24 फरवरी, 2020 को नागरिकता कानून के कारण उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप हैं. दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था. ताहिर हुसैन के खिलाफ पांच FIR एक ही साल में दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं थीं. इनमें उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन पांचों केस में ताहिर को जमानत दे दी.
ये भी पढ़ें– Tomato Price Rise: टमाटर ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, दिल्ली में 240 रुपये किलो पर पहुंच रेट
पूर्व पार्षद के खिलाफ मामले में फरवरी 2020 में हिंसा के दौरान कथित दंगे से जुड़े हैं. ये मामले हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने के कारण दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के कथित अपराधों से भी संबंधित हैं. हुसैन सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं.