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ITR Filing: आईटीआर फाइल करने से पहले जरूर जान लें ये तीन बदलाव, निरस्त नहीं होगा आपका रिटर्न

income tax

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख कुछ ही दिनों में है। यदि आप करदाता हैं तो आपके पास आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय है। यदि आपने अभी तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष आईटीआर फॉर्म में क्या कुछ बदलाव हुए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। अगर आप ईमानदार टैक्सपेयर हैं तो आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का टाइम है।

अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको बता दें कि इस साल आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं (पिछले साल की तुलना में) जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

क्रिप्टो मुद्राओं, और अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (वीडीए) से आय की जानकारी

1 अप्रैल 2022 से, वीडीए से संबंधित आय पर टैक्स लगाने के लिए आयकर अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए हैं। धारा 194S के तहत टीडीएस क्रिप्टो लेनदेन के लिए प्राप्त भुगतान पर भी लागू होता है।

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वीडीए से आय के संबंध में खुलासे को शामिल करने के लिए आईटीआर फॉर्म में संशोधन किया गया है। करदाता को यह भी बताना होगा कि वीडीए से होने वाली आय को व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाना है या नहीं।

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करदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने फॉर्म 26AS और AIS की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वीडीए से आय, जिसके संबंध में नई शुरू की गई धारा 194S के तहत कर काटा गया है, को आय के रिटर्न में शामिल किया गया है।

दान संदर्भ संख्या (एआरएन) का खुलासा करने की जरूरत

अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई दान दिया है जो धारा 80जी कटौती के लिए पात्र है तो आप उसके लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। आपके पास अगर सिर्फ दान की रसीद है तो अब यह काफी नहीं है।

लेकिन आपको उसके लिए आईटीआर फॉर्म में हुए बदलाव के अनुसार टैक्सपेयर के लिए दान संदर्भ संख्या (आईटीआर फॉर्म में एआरएन के रूप में संदर्भित) का उल्लेख करना जरूरी है, जहां संस्थाओं को दान दिया जाता है, जहां योग्यता सीमा के अधीन 50 फीसदी कटौती की अनुमति है।

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इसलिए, यदि आपका दान उपरोक्त कटौती के लिए पात्र है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका फॉर्म 10बीई/दान रसीद एआरएन को सटीक रूप से दिखाती है।

अन्य क्या हुए हैं बदलाव?

कुछ विशिष्ट स्थितियों में, करदाता की कर देनदारी के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित टीसीएस के क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगा। आईटीआर फॉर्म अब करदाता को इन कोने के मामलों को संबोधित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित टीसीएस के ऐसे क्रेडिट का दावा करने का विकल्प प्रदान करता है।

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निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म में कुछ अन्य बदलाव में आईटीआर-3 में बैलेंस शीट में अग्रिमों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण, और सेबी पंजीकरण संख्या का खुलासा करने की आवश्यकता जहां करदाता एक विदेशी संस्थागत निवेशक है (एफआईआई) या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) सेबी के साथ पंजीकृत है, जैसे बदलाव शामिल हैं।

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