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PAN-आधार अब तक नहीं कराया लिंक, क्या आपको खाते में मिलेगी सैलरी? यहां जानिए जवाब

PAN Aadhaar Card Linking: अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो क्या आपके अकाउंट में सैलरी आएगी. जानें क्या है नियम.

नई दिल्ली. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN Aadhaar Card Linking) कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसे लिंक करने के लिए सरकार ने 30 जून 2023 तक का समय दिया था. इसके बाद अब 1000 रुपये के जुर्माना के साथ इसे लिंक करने का ऑप्शन दिया गया है. हालांकि अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्या आपको सैलरी मिलेगी?

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एक्सपर्ट के मुताबिक, पैन कार्ड का निष्क्रिय होना बिलकुल वैसा ही होगा जैसे जब किसी के पास पैन कार्ड नहीं होता. हालांकि पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के असर सैलरी पर नहीं पड़ेगा. लेकिन ऐसे बैंक खातों में सैलरी ट्रांसफर होने में समय लग सकता है जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है.

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पैन को दोबारा कैसे करें एक्टिव?
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो कोई भी व्यक्ति अपने पैन को फिर से एक्टिव कर सकता है. कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन को आधार से लिंक कर सकता है. आपका पैन कार्ड 30 दिनों में एक्टिव हो जाएगा.

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PAN कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो भी आप कर सकते हैं पैसे से जुड़े ये 9 काम

  • बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपको पैन निष्क्रिय होने पर भी मिल जाएगा. एफडी और आरडी से मिलने वाला सालाना ब्याज 40 हजार रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार रुपये तक ले सकते हैं.
  • एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5 हजार रुपये से अधिक का डिविडेंड ले सकते हैं.
  • अगर बिक्री मूल्य या स्टांप मूल्य प्रति ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपये से अधिक हो तो अचल संपत्ति बेचना.
  • 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदना.
  • ईपीएफ अकाउंट सेसे 50,000 रुपये से ज्यादा पैसा निकालना.
  • 50,000 रुपये महीने से ज्यादा मकान मालिक को रेंट देना.
  • अगर ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपय से ज्यादा हो तो आप सामान और सर्विस बेच सकते हैं.
  • कॉन्ट्रैक्ट कार्यों के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना.
  • 15,000 रुपये से ज्यादा कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करना.

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