Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ हो चुका है. अब इच्छुक और पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
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कृष्ण गोपाल द्विवेदी/बस्ती. योगी सरकार गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है. योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं. आर्थिक रूप से गरीब अभिभावक, जो अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर अपना आनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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इन बातों का रखें ध्यान
इसके योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूलनिवासी होना जरूरी है. साथ ही अभिभावक का निर्धन और जरूरतमंद भी होना जरूरी है और वार्षिक आय दो लाख से कम होनी चाहिए. कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक और वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना भी जरुरी है. इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद आप ऑनलाइन पत्र का प्रिंट आउट लेकर सभी जरुरी संलग्नों के साथ जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करें. तभी आप सरकार के इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
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प्रत्येक जोड़ी को मिलते हैं 51 हजार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 51 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाता है. जिसके तहत 35 हज़ार रुपए कन्या के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. जिसमें 10 हज़ार रुपए शादी के फंक्शन में व्यय किया जाता है. साथ ही 6 हज़ार रुपए में वर्तन आदि में खर्च किए जाते हैं. जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ हो चुका है. इच्छुक और पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.