Mukhyamantri Udyami Yojana: राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक मदद कर रही है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है.
Mukhyamantri Udyami Yojana: रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) ने बड़ी पहल शुरू की है. राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक मदद कर रही है. इसके योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है.
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत 8 हजार आवेदनों का चयन जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाएगा. इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है. आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन या गलत आवेदन करने पर संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं होगा.
बिजनेस शुरू के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपये
बिहार सरकार उद्योग विभाग युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 10 लाख रुपये का लोन देता है. इस 10 लाख रुपये की रकम में 5 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपये जीरो फीसदी ब्याज पर लोन के रूप में होता है. इसे 7 वर्षों में चुकाना है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.
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31 अगस्त 2023 तक 29,828 उद्यमी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और सहायता राशि के रूप में 2155 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर ली जा सकती है.
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कौन कर सकता है आवेदन
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिला आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत अति पिछड़ा के पुरुष व महिला आवेदन कर सकेंगे. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये का लोन 1 फीसदी ब्याज पर दिया जाएगा.