RBI Penalty: आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन नहीं करने को लेकर पब्लिक सेक्टर के भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन बैंक (Indian Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन नहीं करने को लेकर पब्लिक सेक्टर के भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन बैंक (Indian Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर जुर्माना लगाया है.
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केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना ‘लोन्स एंड एडवांस – स्टेचुटरी एंड ऑदर रेस्ट्रिक्शन’ और ‘गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा-ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोजर्स’ पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.
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इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि ‘लोन्स एंड एडवांस – स्टेचुटरी एंड ऑदर रेस्ट्रिक्शन’, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना
पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर भी 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एनबीएफसी में धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है.
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क्या इन बैंकों के ग्राहकों पर भी होगा असर
केंद्रीय बैंक के नियम के मुताबिक, जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है, उसका पेमेंट उन्हीं बैंकों को ही करना होता है. उसमें अकाउंट खुलवाने वाले लोगों को ये रकम नहीं देनी होती है.