बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आज स्पष्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि ‘गंगाजल’ पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है। पूजा सामग्रियों को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।
ये भी पढ़ें– IMF का भरोसा बढ़ा, ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, कहां- 6.3% की दर से बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी
साथ ही सीबीआईसी ने यह भी कहा है कि जब से जीएसटी को देश में लागू किया गया है तब से पूजा सामग्रियों पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगता।
ये भी पढ़ें– 7th Pay Commission: नवरात्रि से पहले आई गुड न्यूज, कर्मचारियों का DA हुआ कंफर्म! मिलेगी 27,000 रुपये ज्यादा सैलरी
सीबीआईसी ने यह भी कहा कि 18-19 मई 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई थी जिसमें पूजा सामग्रियों को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया गया था।
ये भी पढ़ें– India Economy: 2050 में इस शिखर पर रहेगा भारत, 900 फीसदी बढ़ेगी जीडीपी, इतनी हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय