Tax Saving Tips: देश में शादी के साथ कई कानूनी अधिकार भी मिलते हैं. इनमें कुछ अधिकार वित्तीय फायदे भी देते हैं. मसलन, आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद करते हैं. आप और आपका पार्टनर मिलकर इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं.
नई दिल्ली. एक मशहूर कहावत है- ‘शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए.’ लेकिन वित्तीय नजरिए से देखें तो शादी करने के कई फायदे हैं. यह आपको कई फाइनेंशियल बेनेफिट्स भी दे सकती हैं. शादी आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद कर सकती है.
ये भी पढ़ें– 2047 तक विकसित देश बन जाएगा भारत, जानिए कितनी हो जाएगी आपकी इनकम!
देश में शादी के साथ कई कानूनी अधिकार भी मिलते हैं. इनमें कुछ अधिकार वित्तीय फायदे भी देते हैं. मसलन, आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद करते हैं. आप और आपका पार्टनर मिलकर इनकम टैक्स में कई छूट ले सकते हैं.
ले सकते हैं होम लोन
आप होम लोन लेकर टैक्स बचा सकते हैं. आप शादी के बाद ज्वाइंट होम लोन ले सकते हैं. अगर आपका ज्वाइंट होम लोन 50:50 है, तब धारा-80 (C) के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमांउट पेमेंट पर आपको हर साल मिलने वाली टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाती है.
ये भी पढ़ें– दिवाली से पहले इन पेंशनर्स की हुई मौज, राज्य सरकार बढ़ाएगी पेंशन, बेटियों को मिलेंगे पूरे ₹25,000
ब्याज पर भी मिलती है टैक्स छूट
अगर आपने शादी के बाद होम लोन लिया है तो धारा-24 (B) के तहत होम लोन के 2 लाख रुपये तक ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट भी डबल हो जाती है.
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट
इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर भी इनकम टैक्स बेनेफिट मिलता है. धारा-80 (D) के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के अधिकतम 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पेमेंट पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलती है. ये छूट आपको तब मिलती है, जब शादीशुदा कपल में से कोई एक कामकाजी है.
प्रीमियम पर भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स
अगर पति और पत्नी दोनों ही टैक्सपेयर्स हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के 50 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर भी हर साल टैक्स बचा सकते हैं.