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Sim Card Rules: 1 दिसंबर से सिमकार्ड को खरीदने और बेचने के नियम होंगे और सख्त, जानिए क्या होंगे बदलाव

Sim Card

New Sim card Rules in india: नया महीना कोई न कोई बदलाव लेकर आता है. अब से दो दिन बाद यानी 1 दिसंबर 2023 से सिमकार्ड को खरीदने और बेचने से जुड़ा एक नियम बदलने जा रहा है.

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जिसके तहत अब सिमकार्ड बेचने वाले डीलर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा. साथ ही नए सिम बेचने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा.

दरअसल इसके पीछे वजह है फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर लगाम कसना. जिसके तहत यह नियम आने जा रहा है. बीते सितंबर में ही फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दो सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं. जिसमें सिम कार्ड को खरीदने से लेकर बेचन तक के नियमों में बदलाव किया गया है. सरकार ने फर्जी सिम के कारण होने वाले घोटालों की गंभीरता को देखते हुए ये कदम उठाए हैं. इन नियमों को तोड़ने पर जुर्माने और कारावास की सजा शामिल है.

क्या होंगे नए नियम 

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– नए नियमों के तहत थोक में सिम कार्ड इश्यू नहीं किए जा सकेंगे. कमर्शियल कनेक्शन के जरिए थोक में सिम लिए जा सकेंगे.  

– सिम कार्ड बंद होने के 90 दिन बाद ही नंबर किसी और को दिया जा सकेगा. मौजूदा नंबर के लिए सिम खरीदने वाले ग्राहकों को नई सिम लेने के लिए आधार स्कैनिंग अनिवार्य होगी. इसके लिए डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन जरूरी होगा. इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू किया जाना था. 

एक आधार पर ले सकते हैं 9 सिम

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नियमों के मुताबिक एक आधार कार्ड पर 9 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं जम्मू कश्मीर, असम सहित पूर्वी राज्यों में एक आधार कार्ड पर 6 सिम कार्ड इस्तेमाल ही किया जा सकता है. 

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