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LPG सिलेंडर बुक करते ही मिलता है 50 लाख का बीमा, नहीं देना पड़ता एक भी रुपये प्रीमियम, गरीब-अमीर सबको फायदा

LPG Insurance : रसोई गैस सिलेंडर का इस्‍तेमाल हर घर में होने लगा है. इससे सुविधा के साथ जोखिम भी रहता है. जरा सी असावधानी से हादसा हो सकता है, जो जानलेवा भी है और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है. लेकिन, इसकी भरपाई के लिए पेट्रोलियम कंपनियां अपने ग्राहकों को 50 लाख रुपये का बीमा भी देती हैं.

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नई दिल्‍ली. देश में रसोई गैस का इस्‍तेमाल अब घर-घर होने लगा है. शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) का इस्‍तेमाल नहीं किया जाता है. लेकिन, क्‍या आपको पता है कि रसोई गैस सिलेंडर पर आपको 50 लाख रुपये का बीमा भी मिलता है. जैसे ही कोई ग्राहक रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग कराता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) मिल जाता है. खास बात ये है कि इसके लिए उपभोक्‍ता को एक भी पैसे का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है.

दरअसल, एलपीजी सिलेंडर में भरी गैस काफी ज्‍वलनशील होती है और तमाम सावधानियों के बावजूद इससे दुर्घटना हो ही जाती है. रखरखाव की सही जानकारी के अभाव में कई बार घरों में सिलेंडर फटने की घटनाएं हो जाती हैं. ऐसे में ग्राहक के पास हादसे से हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार होता है. ग्राहक को अपने परिवार के लिए पेट्रोलियम कंपनियों से 50 लाख रुपये क्‍लेम करने का अधिकार मिलता है.

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  • किसे मिलता है इसका फायदा
    सरकारी वेबसाइट मायएलपीजी.इन (http://mylpg.in) के मुताबिक, रसोई गैस कनेक्‍शन लेने वाले ग्राहक और उसके परिवार को पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से एक्‍सीडेंट कवर उपलब्‍ध कराया जाता है. 50 लाख का यह कवर इंश्‍योरेंस गैस लीक होने या ब्‍लास्‍ट होने जैसे हादसों के बाद परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है. इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों और बीमा कंपनियों में साझेदारी होती है और क्‍लेम करने पर बीमा कंपनी इसका भुगतान देगी.
  • इसमें पूरे परिवार का बीमा होता है, जो प्रति सदस्‍य 10 लाख रुपये रहता है.
  • पूरे परिवार के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये रहता है.
  • अगर सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो 2 लाख रुपये तक क्‍लेम कर सकते हैं.
  • मृत्‍यु होने पर पर्सनल एक्‍सीडेंट कवर के रूप में 6 लाख रुपये का भुगतान मिलता है.
  • इलाज के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये मिलते हैं, जो प्रति सदस्‍य 2 लाख रुपये होगा. ये भी पढ़ें Petrol Diesel Prices: पंजाब में पेट्रोल के दाम गिरे, हिमाचल में बढ़ी कीमतें, कच्चे तेल में आई तेजी
  • कैसे करना होगा क्‍लेम
  • हादसे के बाद नजदीकी थाने में और अपने एलपीजी वितरक को इसकी जानकारी दीजिए.
  • संबंधित एरिया से जुड़ा बीमा कंपनी का ऑफिस हादसे की ग्राउंड जांच करेगा.
  • हादसा सिलेंडर से होने की पुष्टि होने पर बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दी जाएगी.
  • जांच रिपोर्ट के बाद क्‍लेम फाइल होगा, जिसके लिए ग्राहक को खुद आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती.
  • क्‍लेम के लिए पुलिस को दी शिकायत की कॉपी, इलाज के खर्च व बिल और मौत होने की स्थिति में पोस्‍टमॉर्टम अथवा मृत्‍यु प्रमाण पत्र संभालकर रखना चाहिए.

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