भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार (Nomination and Updation) नियमों में संशोधन किया है. इसके लिए अधिसूचना जारी की है. आधार के लिए नामांकन और इसे अपडेट करने के लिए नए फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं.
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आधार नामांकन/अपडेशन के मकसद के लिए निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों (NRI) के लिए अलग-अलग फॉर्म जारी किए गए हैं. नए नियमों से आधार में जनसांख्यिकीय विवरण (पता आदि) अपडेट करना आसान हो गया है.
आधार कार्ड धारक की जानकारी अपडेट करना
नए नियम केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में जानकारी अपडेट करने के दो तरीके प्रदान करते हैं – नामांकन केंद्र पर जाकर या वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से. पुराने 2016 नियम केवल ऑनलाइन मोड में पते के अपडेशन के लिए प्रदान किए गए थे. दूसरे डिटेल्स के अपडेशन के लिए आधार नंबर धारक को नामांकन केंद्र पर जाना आवश्यक था.
नए नियमों में किसी प्रतिबंध का जिक्र नहीं है. यह संभावना है कि, भविष्य में, आधार कार्डधारक मोबाइल नंबर जैसे विवरण भी ऑनलाइन अपडेट करने में सक्षम हो सकता है.
आधार नॉमिनेशन के लिए फॉर्म
आधार के लिए नामांकन और आधार डिटेल्स को अपडेट करने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है. नए फॉर्म 1 का इस्तेमाल आधार नॉमिनेशन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों (भारत में पते का प्रमाण रखने वाले) द्वारा किया जाएगा. एक ही श्रेणी के व्यक्ति अपने आधार में डिटेल्स अपडेट करने के लिए एक ही फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.
नए फॉर्म के अनुसार, यदि व्यक्ति की आयु घोषित की गई है (यानी जन्म तिथि का कोई प्रमाण नहीं है) या अनुमानित है, तो केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष ही आधार कार्ड पर लिखा होना चाहिए. इसलिए, यदि कोई चाहता है कि आधार कार्ड पर पूरी जन्मतिथि छपी हो, तो उसे इसके लिए प्रूफ देना होगा.
आधार के लिए नामांकन और आधार डिटेल्स का अपडेट या तो पेपर वेरीफिकेशन के आधार पर या परिवार के मुखिया (HoF) द्वारा कन्फर्म करने पर पर किया जा सकता है. यदि बाद वाली विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो HoF को अपना आधार डिटेल देना होगा और फॉर्म 1 पर हस्ताक्षर करना होगा.
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NRI को आधार में एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी. यदि NRI गैर-भारतीय मोबाइल नंबर प्रदान करता है, तो फॉर्म 1 दिशानिर्देशों के अनुसार, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा. NRI के लिए, केवल एक वैध भारतीय पासपोर्ट ही पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है.
जिन NRI के पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण है, उनके लिए नामांकन और अपडेशन के लिए फॉर्म 2 का इस्तेमाल किया जाएगा.
फॉर्म 3 का उपयोग 5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (निवासी या भारतीय पते वाले NRI) के नामांकन के लिए किया जाना है.
फॉर्म 4 का उपयोग भारत से बाहर के पते वाले NRI बच्चों के लिए किया जाना है.
आधार में नामांकन या अपडेशन के लिए 5 वर्ष से कम आयु के निवासी या NRI बच्चों (भारतीय पते वाले) द्वारा फॉर्म 5 का इस्तेमाल किया जाना है.
फॉर्म 6 का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु के NRI बच्चों (जिनका पता भारत से बाहर है) द्वारा किया जाना है.
फॉर्म 7 का उपयोग 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी विदेशी नागरिक द्वारा किया जाना है, जो आधार विवरण के लिए नामांकन या अपडेशन करना चाहता है. इस कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैलिड लॉन्ग-टर्म वीजा, भारतीय वीजा का डिटेल जरूरी होगा. यहां भी ईमेल आईडी अनिवार्य होगी.
फॉर्म 8 का इस्तेमाल 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिक द्वारा किया जाना है.
फॉर्म 9: UIDAIने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार संख्या को रद्द करने के लिए फॉर्म 9 भी अधिसूचित किया है.
अधिसूचना में कहा गया है कि आधार नंबर धारक आधार नंबर बनने की तारीख से 10 साल पूरे होने पर डॉक्यूमेंट या जानकारी अपडेट कर सकता है. आधार नंबर का अपडेशन UIDAI की वेबसाइट या मोबाइल अप्लिकेशन पर दिए गए ऑनलाइन फॉर्म या नामांकन केंद्र पर फॉर्म जमा करके किया जा सकता है.
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दरअसल, UIDAIअपनी वेबसाइट पर एक अभियान चला रहा है, जिसमें लोगों से अपने आधार को अपडेट करने का आग्रह किया जा रहा है, अगर उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं किया है.
2016 के नियम ऑनलाइन फॉर्म या मोबाइल अप्लिकेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की अनुमति नहीं देते हैं. अधिसूचना 16 जनवरी, 2023 को जारी की गई थी.