संतान के जन्म के साथ ही माता-पिता को उसके भविष्य की चिंता सताने लगती है. वहीं अगर आप बेटी के माता-पिता हैं तो उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए कन्सर्न बढ़ जाता है.
ये भी पढ़ें– FD पर लेने जा रहे हैं लोन तो जान लें ये 7 बातें…किसी भी तरह के नुकसान से बच जाएंगे
अगर आप भी बेटी के पिता हैं और उससे जुड़ी तमाम जिम्मेदारियों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं तो सरकार की एक स्कीम आपकी तमाम टेंशन को दूर कर सकती है. हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana-SSY) की, जो एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है और खासतौर पर बेटियों के भविष्य को बेहतर करने के उद्देश्य से तैयार की गई है.
इस स्कीम में आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं. अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप बेटी के नाम से सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं. आप जितनी जल्दी इसमें निवेश करेंगे, उतनी जल्दी बेटी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. 15 साल तक सुकन्य समृद्धि स्कीम में निवेश करना होता है और 21 साल में ये मैच्योर हो जाती है. अगर आप जन्म के साथ ही बेटी के नाम इस अकाउंट को खुलवा दें तो 21 की उम्र तक उसे 70 लाख रुपए की मालकिन बना सकते हैं और उससे जुड़ी तमाम जिम्मेदारियों को उस रकम से पूरा कर सकते हैं. जानिए कैसे-
ये भी पढ़ें– ट्रेन में टीटी से मत लें पंगा, टिकट होने के बाद भी चलती ट्रेन से उतार सकता है, जानें रेलवे का यह खास नियम
बेटी के लिए ऐसे जुड़ेंगे 70 लाख
अगर आप बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने निवेश के लिए 12,500 रुपए की बचत करनी होगी. 15 सालों में आप कुल 22,50,000 रुपए का निवेश करेंगे. मौजूदा समय में इस स्कीम पर 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है.21 साल में मैच्योरिटी के समय इसमें ब्याज के तौर पर ही कुल 46,77,578 रुपए मिलेंगे. ऐसे में मैच्योरिटी पर बेटी को कुल 22,50,000 + 46,77,578 = 69,27,578 रुपए (करीब 70 लाख) मिलेंगे. अगर आप जन्म के साथ ही बेटी के नाम से इस अकाउंट में निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो 21 साल की उम्र पर वो करीब 70 लाख रुपए की मालकिन बन जाएगी.
2024 में शुरू किया निवेश तो कब मिलेगा पैसा
अगर आप बेटी के नाम से साल 2024 में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो 2045 में ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी यानी आपको इस स्कीम का पूरा पैसा 2024 तक मिल जाएगा.
ये भी पढ़ें– स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं अच्छी अर्निंग, इन चार तरीकों से बढ़ा सकते हैं मंथली इनकम
सुकन्या समृद्धि योजना का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत निवेशक टैक्स सेव कर सकते हैं. -SSY अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खुलवाया जा सकता है.