Delhi School Admission 2024-25: दिल्ली में स्कूल एडमिशन को लेकर नई नियम लागू किए गए हैं. इन नए नियम के तहत ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया गया है. इसका सीधा असर कक्षा छठी के एडमिशन पर पड़ेगा. उनके लिए एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव देखे जाएंगे.
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2024-25 सेशन के लिए नए नियम
अप्रैल 2024 से दिल्ली के स्कूलों में नया सेशन 2024-25 शुरू होने वाला है. ऐसे में दाखिले प्रक्रिया को लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं.
नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म
अकादमिक सत्र 2023-24 के दौरान शिक्षा क्लास 5वीं और 8वीं के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म कर दी थी. ऐसे में अब क्लास 6 से लेकर 8वीं तक के लिए पॉलिसी रिवाइज की जाने की जरूरत है.
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राइट टू एजुकेशन के जरिए दाखिला
नई दिशानिर्देश के अनुसार जिस स्टूडेंट ने क्लास 5 तक किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई नहीं की है और उसकी उम्र 10 से 12 साल है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्लास 6 में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
एडमिशन के पहले आंकलन
वहीं, 6वीं कक्षा में एडमिशन पाने के लिए छात्र की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का आंकलन किया जाएगा. अगर स्कूल बच्चे के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं तो उन्हें कक्षा 6 वीं में एडमिशन मिल जाएगा.
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बाकी की कक्षाओं में पुराना दाखिला का नियम
वहीं, क्लास नर्सरी से क्लास 5 और क्लास 7 और 8 के लिए दाखिले के नियम पहले जैसे ही रहेंगे. इन कक्षाओं में एडमिशन के लिए कोई नई प्रक्रिया लागू नहीं की गई है. इन कक्षाओं में इसी हिसाब से एडमिशन होगा.