PAN Card: पैन कार्ड में नाम गलत हो जाना बेहद आम है. कई लोग जब पैन कार्ड बनवाते हैं तो उनके नाम में गड़बड़ हो जाती है. हालांकि इसे अब आसानी से ठीक करवाया जा सकता है. पैन कार्ड हर भारतीय के लिए एक जरूरी डॉक्युमेंट है, अगर आप आपके पैन कार्ड में नाम गलत है, तो आपको इसे सुधारने की जरूरत होगी. इसके लिए हम जरूरी स्टेप्स बताने जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें– Indian Railway: यात्रा से कितने दिन पहले बुक कर सकते हैं ट्रेन-टिकट, इमरजेंसी में इस बात का रखें खास ख्याल
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर जाएं.
“पैन कार्ड सेवाएं” टैब पर क्लिक करें.
“पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार” पर क्लिक करें.
“आवेदन टाइप” विकल्प में से “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” चुनें.
अपना पैन नंबर दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें.
अब आपको एक नया पेज दिखाई देगा। यहां आपको अपने पैन कार्ड में सुधार करने के लिए आवश्यक जानकारी भरनी होगी.
“प्रूफ ऑफ आईडी” और “प्रूफ ऑफ एड्रेस” के रूप में अपने आधार कार्ड या अन्य वैध दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड करें.
“एप्लिकेशन फीस” का भुगतान करें.
“सबमिट” पर क्लिक करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
वोटर आईडी कार्ड
राशन कार्ड
ये भी पढ़ें–US Visa Fees Hike: 1 अप्रैल से तीन गुना हो जाएगी वीजा फीस! H-1B, L-1 और EB-5 के लिए कितने रुपये देने होंगे
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें.
आवेदन पत्र को सही से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें.
“आवेदन फीस” का भुगतान करें.
आवेदन पत्र को अपने निकटतम आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करें.
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
वोटर आईडी कार्ड
राशन कार्ड
आवेदन पत्र
आवेदन फीस
पैन कार्ड में नाम सुधार करने के लिए आवेदन फीस
ऑनलाइन आवेदन: 85 रुपये (12.36 प्रतिशत सेवा कर सहित)
ऑफलाइन आवेदन: 110 रुपये (12.36 प्रतिशत सेवा कर सहित)
पैन कार्ड में नाम सुधार करने की प्रक्रिया
ये भी पढ़ें–Bharti Hexacom IPO : अगले हफ्ते खुलेगा 4,275 करोड़ का IPO, चेक कर लें प्राइस बैंड, GMP और दूसरी डिटेल्स
एक बार आप अपना आवेदन जमा कर देते हैं, तो आयकर विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा. यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपको एक नए पैन कार्ड के लिए एक रसीद मिलेगी. नया पैन कार्ड आपके आवेदन के 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा.