Duplicate Voter ID: वोटर आईडी कार्ड एक बेहद ही जरूरी डॉक्युमेंट है. सरकारी कामों में इस दस्तावेज की काफी अहमियत है. ऐसे में गलती से ये अगर खो जाता है तो आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बनवा सकते हैं. इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप वोटर आईडी कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनवा सकते हैं.
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ऑनलाइन प्रक्रिया
Voter ID कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
1.भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं.
2.”ऑनलाइन सेवाएं” पर क्लिक करें.
3.”Voter ID कार्ड के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें.
4.अपना राज्य चुनें.
5.अपना मतदाता नामांकन संख्या (VID) दर्ज करें.
6.अपना आधार नंबर दर्ज करें.
7.अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त करें.
8.OTP दर्ज करें.
9.अपने आवेदन की जानकारी भरें.
10.आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
11.अपना आवेदन जमा करें.
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आवश्यक दस्तावेज
1.पासपोर्ट आकार का फोटो
2.पहचान पत्र की प्रति (जैसे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड)
3.पता प्रमाण पत्र (जैसे, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट)
4.यदि Voter ID कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है, तो FIR की प्रति
5.आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें
आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं.
आवेदन की लागत
Douplicate Voter ID कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है.
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आवेदन का समय
Douplicate Voter ID कार्ड आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जारी किया जाता है.
ध्यान दें
1.यदि आपका Voter ID कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है, तो आप FIR दर्ज कराएं.
2.आवेदन पत्र भरते समय सभी आवश्यक जानकारी सही से भरें.
3.आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट और सुस्पष्ट होने चाहिए.