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EPFO ने ‘ईज ऑफ लीविंग’ क्लेम्स को ऑटो सिस्टम से जोड़ा, 4.45 करोड़ दावों को निपटाया

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EPFO ने FY2023-24 में लगभग 4.45 करोड़ क्लेम्स का सेटिलमेंट किया. इनमें से 60% से अधिक (2.84 करोड़) एडवांस क्लेम्स (बीमारी, शादी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए) थे.

EPFO Auto Settlement System: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बीते FY2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ क्लेम्स का सेटिलमेंट किया है. इनमें से 2.84 करोड़ दावे EPF अकाउंट से पैसा निकालने को लेकर थे.

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ‘जीवनयापन में आसानी’ के लिए EPF योजना, 1952 के पैरा 68के… शिक्षा और विवाह को लेकर… और 68बी…मकान के लिए… के तहत सभी क्लेम्स को ऑटो क्लेम सल्यूशन सिस्टम के अंतर्गत लाया गया है.

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लाखों EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलेगा फायदा

सीमा को पहले के 50,000 रुपये से दोगुना कर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है. इस कदम से लाखों EPFO सदस्यों को फायदा होने की उम्मीद है.

FY2023-24 में 4.45 करोड़ क्लेम्स को निपटाया

FY2023-24 के दौरान EPFO ने लगभग 4.45 करोड़ क्लेम्स का सेटिलमेंट किया. इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक (2.84 करोड़) एडवांस क्लेम्स (बीमारी, शादी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए) थे.

वर्ष के दौरान पैसे निकालने को लेकर निपटाये गये क्लेम्स में से लगभग 89.52 लाख क्लेम्स का सेटिलमेंट ऑटो सिस्टम का इस्तेमाल करके किया गया.

क्लेम सेटिलमेंट के लिए घटा समय

ऑटो सेटिलमेंट प्रॉसेस इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होता है. इसमें ह्यमून इंटरफरेंस नहीं होता. ऐसे एडवांसेज के लिए क्लेम सेटिलमेंट में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर तीन-चार दिन रह गया है.

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सिस्टम से सत्यापन नहीं होने पर नहीं रीजेक्ट होता क्लेम

जिन क्लेम्स का सिस्टम से सत्यापन नहीं हो पाता है, उन्हें वापस या अस्वीकार नहीं किया जाता है. उन्हें दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाया जाता है.

आवास, विवाह और शिक्षा आदि उद्देश्यों के लिए तकनीकी आधारित ऑटो क्लेम्स के सेटिलमेंट की व्यवस्था सीधे तौर पर कई सदस्यों को कम समय में फंड का लाभ उठाने में मदद करेगी.

6 मई 2024 को देश में किया गया लागू

इस व्यवस्था को छह मई, 2024 को पूरे देश में लागू किया गया और तब से EPFO ने त्वरित सेवा प्रदान करने वाली इस पहल के तहत 45.95 करोड़ रुपये के 13,011 मामलों को मंजूरी दी है.

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क्लेम की सीमा को बढ़ाकर किया एक लाख रुपये

बीमारी के इलाज के लिए EPF अकाउंट से राशि निकालने को लेकर लोगों की सहायता के लिए अप्रैल, 2020 में क्लेम सेटिलमेंट के लिए ऑटो सिस्टम तैयार किया गया. इसके तहत क्लेम की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है.

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