Early Pension: आप ईपीएफओ सदस्य हैं और अपने ईपीएफ खाते में 10 साल या उससे अधिक तक निवेश किया है तो आप पेंशन पाने के पात्र हैं। अधिकांश लोग 58 साल में रिटायर होते हैं उसके बाद पेंशन मिलती है। लेकिन इससे पहले भी पेंशन प्राप्त कर सकते है।
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आपकी नौकरी कम से कम 10 हो गई है तो आप अर्ली पेंशन पा सकते हैं। लेकिन आप 50 से 58 की उम्र के बीच पेंशन ले सकते हैं। यानी रिटायरमेंट उम्र से पहले भी। अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो आप पेंशन क्लेम कहने के हकदार नहीं है। जल्द पेंशन पालने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा। 10D का विकल्प चुनना होगा। अगर आप 58 साल की उम्र से पहले पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रिटायरमेंट से जितने पहले पेंशन लेंगे उस हिसाब से कम पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी।
Early Pension के कैसे करें आवेदन
सबसे पहले ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल पर लॉग इन करें।
‘ऑनलाइन सर्विस’ टैब पर क्लिक करें।
फिर ‘क्लेम फॉर्म-31, 19 और 10C’ का चयन करना होगा।
आपको अपना डिटेल दिखाई देगा। फिर वेरिफिकेशन के लिए अपना अकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक दर्ज करें।
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फिर ‘येस’ पर क्लिक करें।
सेर्टिफिकेट पर साइन करें।
ऑनलाइन क्लेम के लिए नेक्सट ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) चुने।
पीएफ विथड्रा करने का उद्देश्य और राशि चुनें।
आपको एड्रेस की डिटेल्स देनी होंगी।
दो स्कैन की गई फोटो और एक PAN कार्ड अपलोड करें।
फिर नियोक्ता द्वारा अनुरोध की मंजूरी के बाद आप पीएफ पेंशन निकाल सकते हैं।
ईपीएफओ में अपना पीएफ योगदान 10 साल से कम किया है तो आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो पीएफ राशि के साथ पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं।
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अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर नौकरी करेंगे तो आप पेंशन योजना का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट के जरिए अपने पिछले पेंशन खाते को नई नौकरी से लिंक कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 10 साल से कम योगदान पर आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे।